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Rohtak: मामा के घर गए भांजे की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद, 20-20 हजार रुपये जुर्माना
Thu, 01 Sep 2022 03:32 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Thu, 01 Sep 2022 03:32 AM IST
सार
अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बुधवार को एएसजे आरके यादव की अदालत ने फैसला सुनाया। जबकि चौथे आरोपी अजय को पांच दिन पहले केस में क्लीनचिट मिल गई थी।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के रोहतक में एएसजे आरके यादव की अदालत ने तीन साल पहले हुई बहुअकबरपुर के गांव के युवक अमित (25) की हत्या के केस में बालंद गांव के तीन युवकों परमिंदर, मंजीत व नीरज को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि चौथे आरोपी अजय को पांच दिन पहले केस में क्लीनचिट मिल गई थी।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अक्तूबर 2019 में बालंद गांव निवासी विजय उर्फ बिजेंद्र ने शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी कि उसकी बहन सुमित्रा का विवाह बहुअकबरपुर निवासी रविकेश उर्फ केश के साथ हुआ था। उसके दो लड़की व एक लड़का था। तीन-चार साल पहले उसके जीजा रविकेश का देहांत हो गया था। उसका भांजा अमित पहले आईआईएम में सुरक्षाकर्मी की नौकरी करता था, लेकिन बाद में नौकरी छूट गई।
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वह अक्सर बालंद गांव में आता रहता था। 12 अक्तूबर 2019 को वह बालंद गांव में आया था। शाम को करीब 9 बजे गांव का युवक परमिंदर उसे बुलाकर अपने साथ ले गया। अगले दिन सुबह उसका शव ककराना रोड पर नाले के अंदर मिला। उसकी पीट-पीट कर हत्या की गई थी। पहले भी परमिंदर उसके भांजे के साथ झगड़ा कर चुका था।
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पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की। साथ ही चार युवकों परमिंदर, नीरज, मंजीत व अजय को गिरफ्तार किया था। साक्ष्यों के अभाव में 26 अगस्त को अदालत ने अजय को बरी कर दिया था, जबकि बुधवार को परमिंदर, नीरज व मंजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।