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Rohtak Court News: पर्स छीनने की दोषी नरेला की युवती को पांच साल की कैद

Fri, 27 May 2022 11:03 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 27 May 2022 11:03 PM IST
सार

दोषी महिला ने 2020 में किला रोड पर महिला का पर्स छीना था। सेशन जज राकेश यादव की अदालत ने फैसला सुनाया।

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Girl convicted of snatching purse in Rohtak gets five years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के रोहतक में जिला सेशन जज राकेश यादव की अदालत ने शुक्रवार को दो साल पहले कपड़ा खरीदने आई महिला का पर्स छीनने की दोषी नरेला की 23 वर्षीय युवती अंजू को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जुलाई 2020 में गांधरा निवासी सुनीता ने किला रोड पुलिस चौकी में शिकायत दी थी कि वह किला रोड बाजार में कपड़े खरीदने आई थी। जब वह दुकान पर जा रही थी तो रास्ते में गोल गप्पे की दुकान के बाहर खड़ी हो गई। उसने लाल रंग का पर्स बगल में दबा रखा था।

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अचानक पीछे से एक युवती ने झपटा मारकर उसका पर्स छीन लिया और भागने लगी। पर्स में एक 500 व दूसरा 200 रुपये का नोट था। उसने शोर मचाया तो भीड़ ने युवती को घेर लिया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर आ गई। युवती की पहचान नरेला में पुलिस स्टेशन के नजदीक गौतम कॉलोनी निवासी अंजू के तौर पर हुई। पुलिस ने आरोपी को झपटमारी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को न केवल दोषी करार दिया, बल्कि सजा भी सुनाई।

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