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रोहतक: राम-राम कर बच्ची ने छूए थे पैर, बुजुर्ग ने की छेड़छाड़, कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई
Sat, 07 Oct 2023 04:48 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 07 Oct 2023 04:48 PM IST
सार
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। डेढ़ साल पहले गांव में वारदात हुई थी। आठ साल की किशोरी की मां ने सिटी थाने में केस दर्ज कराया था।
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विस्तार
राम-राम कहकर पैर छूने वाले वाली आठ साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने पर अदालत ने 65 साल के बुजुर्ग को पांच साल कैद व तीन हजा रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शनिवार को एएसजे नरेश कुमार की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मार्च 2022 में एक महिला ने सिटी थाने मेंशिकायत दी थी कि वह शहर की एक कॉलोनी में रहती है। उसके पति ड्यूटी पर गए हुए थे। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली उसकी आठ साल की बेटी गली में खेल रही थी। शाम करीब छह बजे रोते हुए घर आई।
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बताया कि जब वह गली में खेल रही थी, तब कॉलोनी के ही बुजुर्ग गली से गुजर रहे थे। उसने पहले राम-राम कहा औरफिर पैर छू लिए। बुजुर्ग ने उसे पकड़ लिया और अश्लील हरकत की। वह रोने लगी। जब आरोपी ने उसे छोड़ा। महिला आरोपी के घर गई और कहा कि आपको इतनी बड़ी उम्र में ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई।
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आरोपी उसे ही धमकी देने लगा। जब उसका पति घर आया तो पूरे मामले से अवगत कराया। दोनों ने पुलिस को शिकायत देने का फैसला किया। सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी।
शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 10 पॉक्सो एक्ट के तहत पांच साल कैद, दो हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा व छेड़छाड़ की धारा 354ए के तहत तीन साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया।