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रोहतक: पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी पति को चार साल व छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

Tue, 29 Mar 2022 01:54 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 29 Mar 2022 01:54 AM IST
सार

अलग-अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहे थे। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सात माह के अंदर फैसला सुनाया गया है। 

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Court in Rohtak of Haryana sentenced sentence in two different cases
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

रोहतक में जिला अदालत में दो परिवारों को सात माह के अंदर न्याय मिल गया। एएसजे डॉक्टर गगनगीत कौर ने सोमवार को पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी पति को चार साल कैद व एएसजे नरेश कुमार ने घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। दोनों फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जहां आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सात माह के अंदर फैसला सुनाया गया है। 

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केस नंबर 1 : कहानौर के युवक ने पत्नी को इतना पीटा की उसने फांसी लगा ली 
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भालौठ के व्यक्ति ने जुलाई 2021 में शिकायत दी थी कि उसकी बेटी का विवाह 2007 में काहनौर निवासी अशोक के साथ हुआ था। आरोपी शादी के बाद से ही उसकी बेटी से मारपीट करता था। जुलाई 2021 में रात करीब नौ बजे उसकी बेटी ने अपने भाई के पास फोन किया। कहा कि उसका पति उससे मारपीट कर रहा है।

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अगले दिन शाम करीब साढ़े पांच बजे उसके दामाद अशोक का फोन आया कि आपकी बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। सूचना पाकर भालौठ गांव से परिवार के लोग काहनौर पहुंचे। बेटी का शव फंदे से लटका हुआ था।

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पुलिस ने अशोक को पत्नी को पीट पीट कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। तभी से जिला अदालत की डॉक्टर गगनगीत कौर की फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी अशोक को दोषी करार दिया था, जिसे सोमवार को कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई। 


नाबालिग के साथ घर में घुसकर की थी छेड़छाड़
वहीं, एएसजे नरेश कुमार की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को घर में घुसकर छेड़छाड़ के केस में आरोपी युवक राहुल को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार जून 2021 में एक महिला ने शिकायत दी थी कि वह किसी कार्य से घर से बाहर हुई थी। घर पर उसकी नाबालिग बेटी थी। उसने फोन किया कि मां जल्दी घर आ जाओ। वह घर पहुंची तो बेटी घबराई हुई थी।

 

उसने बताया कि एक युवक जबरन घर में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता आरोपी को धक्का देकर बाहर निकल आई। नाबालिग की मां ने आरोपी युवक के घर जाकर शिकायत दी, लेकिन आरोपी नहीं मिला। इसके बाद पीड़िता नजदीक के पुलिस स्टेशन पहुंची और मामला दर्ज करवाया।



पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। नौ माह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई। 

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