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चरस सप्लाई करने पर बिहार की महिला और नेपाली युवक सहित तीन को कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Sun, 17 Jul 2016 02:18 AM IST
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भिवानी, बिहार और नेपाल के रहने वाले हैं चरस तस्कर
- फोटो : Demo pic
चरस तस्करी करने पर शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल की अदालत ने तीन लोगों को कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी मनोज को 14 साल और एक महिला चंद्रकला और उसके सहयोगी विनय को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। ाथ ही कोर्ट ने मनोज को 2 लाख और चंद्रकला, विनय को एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
1 जनवरी 2013 को एसआई जयवीर, राजीव, रमेश को सूचना मिली थी कि खैरड़ी मोड़ के पास से गुजरने वाले रोडवेज बस में तीन लोगों के पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ है। पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी कर बस को रुकवाकर यात्रियों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान भिवानी के पैंतावास निवासी मनोज, नेपाल के जिला बारा स्थित भलूही मखलिया निवासी विनय कुमार और बिहार के पारसा जिला स्थित वीरगंज निवासी चंद्रकला के पास करीब 9 किग्रा. चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जेल भेजा था। फिर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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1 जनवरी 2013 को एसआई जयवीर, राजीव, रमेश को सूचना मिली थी कि खैरड़ी मोड़ के पास से गुजरने वाले रोडवेज बस में तीन लोगों के पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ है। पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी कर बस को रुकवाकर यात्रियों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान भिवानी के पैंतावास निवासी मनोज, नेपाल के जिला बारा स्थित भलूही मखलिया निवासी विनय कुमार और बिहार के पारसा जिला स्थित वीरगंज निवासी चंद्रकला के पास करीब 9 किग्रा. चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जेल भेजा था। फिर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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