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शादी के लिए 11वीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल की कैद
Updated Wed, 28 Feb 2018 02:52 AM IST
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11वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी सोनीपत के दो दोस्तों को 20-20 साल की कैद
- अदालत ने मुख्य आरोपी पर 32 तो दोस्त पर लगाया 22 हजार रुपये का जुर्माना
- दोनों सोनीपत के रहने वाले, डेढ़ साल पहले कलानौर थाने में किया गया था केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
शादी का झांसा देकर 11वीं की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सोनीपत के दो युवकों जगमेंद्र उर्फ रोहित व उसके दोस्त सरढ़ाना निवासी काला उर्फ कृष्ण को एडीजे सोनिका गोयल की अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी जगमेंद्र पर 32 हजार रुपये व कृष्ण पर 22 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
अभियोजन के अनुसार जुलाई 2016 में एक व्यक्ति ने कलानौर थाने में शिकायत दी कि वह परिवार सहित छत पर सोया हुआ था। रात को उसकी 11वीं में पढ़ने वाली बेटी गायब मिली। जांच में पता चला कि सोनीपत स्थित कुंडली थाने के अंतर्गत गांव जांटी कलां निवासी जगमेंद्र उर्फ रोहित उसकी नाबालिग बेटी को शादी की नियत से बहला-फुसला कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युगल की तलाश शुरू की। पुलिस ने वारदात की साजिश में शामिल होने के आरोप में जगमेंद्र के भाई मनेंद्र, अजीत निवासी टेवड़ी, राजबीर निवासी दहिया कॉलोनी व सरढ़ाना निवासी कृष्ण उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया।
वारदात के दो सप्ताह बाद पुलिस नाबालिग छात्रा को बरामद करने में कामयाब रही। उसका मेडिकल करवाकर केस के अंदर दुष्कर्म की धारा व पोक्सो एक्ट भी जोड़ा गया। साथ ही जगमेंद्र को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तभी से कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। अदालत ने 23 फरवरी को जगमेंद्र व काला उर्फ कृष्ण को दोषी करार दिया, जबकि मनेंद्र, अजीत व राजबीर को बरी कर दिया था। अब मंगलवार को जगेंद्र व काला को सजा सुनाई गई।
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एक साथ चलेंगी सजा
अदालत ने जगमेंद्र व काला को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 साल की कैद, 5 हजार जुर्माना, 366 के तहत 7 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, 376डी के तहत 20 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 506 के तहत 1 साल कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना और पोक्सो एक्ट के तहत जगमेंद्र को 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस तरह दोनों को 20-20 साल कैद काटनी पड़ेगी। साथ ही जगेंद्र को 32 हजार व काला को 22 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।
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- अदालत ने मुख्य आरोपी पर 32 तो दोस्त पर लगाया 22 हजार रुपये का जुर्माना
- दोनों सोनीपत के रहने वाले, डेढ़ साल पहले कलानौर थाने में किया गया था केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
शादी का झांसा देकर 11वीं की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सोनीपत के दो युवकों जगमेंद्र उर्फ रोहित व उसके दोस्त सरढ़ाना निवासी काला उर्फ कृष्ण को एडीजे सोनिका गोयल की अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी जगमेंद्र पर 32 हजार रुपये व कृष्ण पर 22 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
अभियोजन के अनुसार जुलाई 2016 में एक व्यक्ति ने कलानौर थाने में शिकायत दी कि वह परिवार सहित छत पर सोया हुआ था। रात को उसकी 11वीं में पढ़ने वाली बेटी गायब मिली। जांच में पता चला कि सोनीपत स्थित कुंडली थाने के अंतर्गत गांव जांटी कलां निवासी जगमेंद्र उर्फ रोहित उसकी नाबालिग बेटी को शादी की नियत से बहला-फुसला कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युगल की तलाश शुरू की। पुलिस ने वारदात की साजिश में शामिल होने के आरोप में जगमेंद्र के भाई मनेंद्र, अजीत निवासी टेवड़ी, राजबीर निवासी दहिया कॉलोनी व सरढ़ाना निवासी कृष्ण उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया।
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वारदात के दो सप्ताह बाद पुलिस नाबालिग छात्रा को बरामद करने में कामयाब रही। उसका मेडिकल करवाकर केस के अंदर दुष्कर्म की धारा व पोक्सो एक्ट भी जोड़ा गया। साथ ही जगमेंद्र को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तभी से कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। अदालत ने 23 फरवरी को जगमेंद्र व काला उर्फ कृष्ण को दोषी करार दिया, जबकि मनेंद्र, अजीत व राजबीर को बरी कर दिया था। अब मंगलवार को जगेंद्र व काला को सजा सुनाई गई।
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एक साथ चलेंगी सजा
अदालत ने जगमेंद्र व काला को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 साल की कैद, 5 हजार जुर्माना, 366 के तहत 7 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, 376डी के तहत 20 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 506 के तहत 1 साल कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना और पोक्सो एक्ट के तहत जगमेंद्र को 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस तरह दोनों को 20-20 साल कैद काटनी पड़ेगी। साथ ही जगेंद्र को 32 हजार व काला को 22 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।