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बिना अनुमति चैनल प्रसारित करने वाले केबल ऑपरेटर के खिलाफ केस
Updated Sun, 10 Sep 2017 01:19 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
धारूहेड़ा सेक्टर-6 चौकी पुलिस ने शुक्रवार को लुधियाना निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर गांव महेश्वरी निवासी केबल ऑपरेटर के खिलाफ बिना अनुमति चैनल का प्रसारण के आरोप में मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी गई शिकायत में नेशनल चैनल कंपनी की ओर से अधिकृत अधिकारी लुधियाना निवासी दीपक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि धारूहेड़ा के गांव महेश्वरी और आसपास में बिना किसी लाइसेंस और अनुमति के उनकी कंपनी सहित अन्य चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। पुलिस को दी गई शिकायत में दीपक ने कहा कि बिना अनुमति के चैनल का प्रसारण करना कॉपीराइट एक्ट के तहत अपराध है।
बिना अनुमति के चैनल दिखा रहे हैं कई ऑपरेटर
जिले में आधा दर्जन से अधिक केबल ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर डिजिटल प्रसारण के आदेश के बाद कुछ ऑपरेटर एक बॉक्स के जरिए बिना अनुमति के विभिन्न नेशनल चैनल एवं लोकल चैनल चला रहे हैं। इसी के साथ कुछ चैनलों पर विभिन्न बॉलीवुड एवं हरियाणवी कार्यक्रमों को प्रसारण किया जा रहा है। जबकि यह पूरी तरह से कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। चैनलों को प्रसारण करने से पूर्व संबधित कंपनी से ऑपरेटर को लाइसेंस लेना जरूरी है।
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कंपनी कर्मचारी की शिकायत पर ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। क्षेत्र में यदि इस तरह की और शिकायत आती हैं तो जांच की जाएगी। -मदनलाल, एसआई, सेक्टर-6 चौकी, धारूहेड़ा।
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रेवाड़ी।
धारूहेड़ा सेक्टर-6 चौकी पुलिस ने शुक्रवार को लुधियाना निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर गांव महेश्वरी निवासी केबल ऑपरेटर के खिलाफ बिना अनुमति चैनल का प्रसारण के आरोप में मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी गई शिकायत में नेशनल चैनल कंपनी की ओर से अधिकृत अधिकारी लुधियाना निवासी दीपक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि धारूहेड़ा के गांव महेश्वरी और आसपास में बिना किसी लाइसेंस और अनुमति के उनकी कंपनी सहित अन्य चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। पुलिस को दी गई शिकायत में दीपक ने कहा कि बिना अनुमति के चैनल का प्रसारण करना कॉपीराइट एक्ट के तहत अपराध है।
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बिना अनुमति के चैनल दिखा रहे हैं कई ऑपरेटर
जिले में आधा दर्जन से अधिक केबल ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर डिजिटल प्रसारण के आदेश के बाद कुछ ऑपरेटर एक बॉक्स के जरिए बिना अनुमति के विभिन्न नेशनल चैनल एवं लोकल चैनल चला रहे हैं। इसी के साथ कुछ चैनलों पर विभिन्न बॉलीवुड एवं हरियाणवी कार्यक्रमों को प्रसारण किया जा रहा है। जबकि यह पूरी तरह से कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। चैनलों को प्रसारण करने से पूर्व संबधित कंपनी से ऑपरेटर को लाइसेंस लेना जरूरी है।
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कंपनी कर्मचारी की शिकायत पर ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। क्षेत्र में यदि इस तरह की और शिकायत आती हैं तो जांच की जाएगी। -मदनलाल, एसआई, सेक्टर-6 चौकी, धारूहेड़ा।