फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   बिना अनुमति चैनल प्रसारित करने वाले केबल ऑपरेटर के खिलाफ केस

बिना अनुमति चैनल प्रसारित करने वाले केबल ऑपरेटर के खिलाफ केस

Sun, 10 Sep 2017 01:19 AM IST
Updated Sun, 10 Sep 2017 01:19 AM IST
विज्ञापन
बिना अनुमति चैनल प्रसारित करने वाले केबल ऑपरेटर के खिलाफ केस
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

रेवाड़ी।
धारूहेड़ा सेक्टर-6 चौकी पुलिस ने शुक्रवार को लुधियाना निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर गांव महेश्वरी निवासी केबल ऑपरेटर के खिलाफ बिना अनुमति चैनल का प्रसारण के आरोप में मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी गई शिकायत में नेशनल चैनल कंपनी की ओर से अधिकृत अधिकारी लुधियाना निवासी दीपक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि धारूहेड़ा के गांव महेश्वरी और आसपास में बिना किसी लाइसेंस और अनुमति के उनकी कंपनी सहित अन्य चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। पुलिस को दी गई शिकायत में दीपक ने कहा कि बिना अनुमति के चैनल का प्रसारण करना कॉपीराइट एक्ट के तहत अपराध है।
विज्ञापन


बिना अनुमति के चैनल दिखा रहे हैं कई ऑपरेटर
जिले में आधा दर्जन से अधिक केबल ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर डिजिटल प्रसारण के आदेश के बाद कुछ ऑपरेटर एक बॉक्स के जरिए बिना अनुमति के विभिन्न नेशनल चैनल एवं लोकल चैनल चला रहे हैं। इसी के साथ कुछ चैनलों पर विभिन्न बॉलीवुड एवं हरियाणवी कार्यक्रमों को प्रसारण किया जा रहा है। जबकि यह पूरी तरह से कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। चैनलों को प्रसारण करने से पूर्व संबधित कंपनी से ऑपरेटर को लाइसेंस लेना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----------

कंपनी कर्मचारी की शिकायत पर ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। क्षेत्र में यदि इस तरह की और शिकायत आती हैं तो जांच की जाएगी। -मदनलाल, एसआई, सेक्टर-6 चौकी, धारूहेड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed