फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   250 building owner next appeal 4th march

ढाई सौ भवन मालिकों के खिलाफ सुनवाई अब चार मार्च को

Mon, 13 Feb 2017 12:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Mon, 13 Feb 2017 12:45 AM IST
विज्ञापन
अवैध भवन मालिकों से जुर्माना और फीस वसूलने के लिए लोक अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले नगर निगम को राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने शनिवार को बिल्डिंग लॉ के संबंध में रखे गए 250 के करीब केसों पर सुनवाई नहीं की। अब इन केसों पर सुनवाई चार मार्च को की जाएगी।
विज्ञापन

बिल्डिंग बायलॉज के तहत नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करवाना होता है। साथ ही नक्शे के तहत निर्माण भी करवाना होता है, लेकिन निगम ने जांच में पाया कि शहर के अंदर 250 के करीब लोगों ने बिल्डिंग ला तोड़कर निर्माण किया है। किसी ने नक्शा पास नहीं करवाया तो किसी ने पास नक्शे के अनुसार निर्माण नहीं किया। इसके चलते 15 दिन पहले निगम की ओर से लोक अदालत में ऐसे केसों को रखा गया था। लोक अदालत में मामलों को दोनों पक्षों की सहमति से निपटाने का प्रयास किया जाता है। अगर सहमति नहीं बनी तो अदालत अपना निर्णय सुनाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed