फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   20 years in prison to convict of rape of minor in Rohtak

Rohtak: अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, तीन साल पहले दर्ज हुआ था केस

Fri, 18 Nov 2022 08:59 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 18 Nov 2022 08:59 PM IST
सार

एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया है। दोषी पर साढ़े 11 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर साढ़े 11 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 

विज्ञापन
20 years in prison to convict of rape of minor in Rohtak
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के रोहतक में अपहरण करने के बाद नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने 20 साल कैद व साढ़े 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर साढ़े 11 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 

विज्ञापन


सांपला खंड के एक गांव के व्यक्ति ने नवंबर 2019 में पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी 10वीं के बाद घर पर थी, जिसकी उम्र साढ़े 16 साल है। अचानक वह घर से लापता हो गई। उसे शक है कि किसी ने उसे बंधक बनाकर रखा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की तो वारदात के चार दिन बाद लड़की मिल गई।
विज्ञापन


अदालत में लड़की का बयान दर्ज करवाने के साथ ही दिसंबर में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच डीएसपी ने की। केस में अपहरण के अलावा दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 342 के तहत एक साल की कैद, 500 रुपये जुर्माना, 365 के तहत तीन साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, 376 के तहत 20 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed