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Rohtak: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, हिसार का रहने वाला है दोषी चंद्रमोहन
Sat, 21 Jan 2023 12:43 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 21 Jan 2023 12:43 AM IST
सार
साथ में दोषी को 13 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के रोहतक में अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी हिसार निवासी चंद्रमोहन को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। शिवाजी कॉलोनी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि सितंबर 2020 को सुबह उसकी नाबालिग बेटी घर से गई थी, लेकिन नहीं लौटी।
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6 अक्तूबर को पुलिस ने नाबालिग को सिरसा से बरामद किया था। साथ में उसके अपहरण के आरोपी हिसार निवासी चंद्र मोहन को गिरफ्तार किया। पीड़िता के बयान के बाद केस में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई और 6 पॉस्को एक्ट लगाया गया। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था। डीजे नरेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी चंद्रमोहन को न केवल दोषी करार दिया, बल्कि 20 साल कैद की सजा भी सुनाई।
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