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राहुल दादू को मिली 20 हजार राशि भरने पर जमानत
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। जाट आरक्षण आंदोलन मेें धरना स्थल से सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो जारी करने के मामले में कबूलपुर निवासी राहुल दादू को सोमवार को अदालत ने जमानत दे दी। इसके लिए राहुल ने 20 हजार रुपये जमानत के तौर पर जमा करवाया।
बता दें कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान फरवरी 2016 में शहर में आगजनी व हिंसा हुई। कबूलपुर निवासी राहुल दादू को सीबीआई ने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी आगजनी मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में वे जमानत पर बाहर आ गए। 2017 में जसिया में जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से तीन माह धरना शुरू किया गया था, जबकि राजीव गांधी स्टेडियम के सामने जाट जागृति सेना के संयोजक राहुल दादू ने भूख हड़ताल शुरू की थी। इसी बीच पुलिस आंदोलनकारियों को उठाने गई तो वहां उनकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी बीच राहुल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की, जिसमें भड़काऊ शब्द कह गए थे। पुलिस ने उस वीडियो के आधार पर राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत का नोटिस मिलने के बाद राहुल दादू ने शुक्रवार को अदालत में सरेंडर कर दिया था। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
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रोहतक। जाट आरक्षण आंदोलन मेें धरना स्थल से सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो जारी करने के मामले में कबूलपुर निवासी राहुल दादू को सोमवार को अदालत ने जमानत दे दी। इसके लिए राहुल ने 20 हजार रुपये जमानत के तौर पर जमा करवाया।
बता दें कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान फरवरी 2016 में शहर में आगजनी व हिंसा हुई। कबूलपुर निवासी राहुल दादू को सीबीआई ने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी आगजनी मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में वे जमानत पर बाहर आ गए। 2017 में जसिया में जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से तीन माह धरना शुरू किया गया था, जबकि राजीव गांधी स्टेडियम के सामने जाट जागृति सेना के संयोजक राहुल दादू ने भूख हड़ताल शुरू की थी। इसी बीच पुलिस आंदोलनकारियों को उठाने गई तो वहां उनकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी बीच राहुल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की, जिसमें भड़काऊ शब्द कह गए थे। पुलिस ने उस वीडियो के आधार पर राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत का नोटिस मिलने के बाद राहुल दादू ने शुक्रवार को अदालत में सरेंडर कर दिया था। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
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