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बैग में बच्ची के शव मिलने का मामला
Updated Tue, 01 May 2018 02:40 AM IST
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बैग में बच्ची के शव मिलने का मामला
पुलिस ने सेशन कोर्ट में दिया जवाब
बीती 15 अप्रैल को टिटौली माइनर में मिला था बच्ची का शव
कोर्ट की अवमानना हुई या नहीं, इसका फैसला 18 मई को होगा
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
क्षेत्र के टिटौली माइनर में बैग में मिले बच्ची के शव के मामले में सोमवार को पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। पुलिस ने दावा किया है कि निचली कोर्ट के आदेश पर ही बच्ची के शव का अंतिम संस्कार किया गया था। कोर्ट आगामी 18 मई को इस मामले में जवाब दाखिल करेगी।
बीती 15 अप्रैल को टिटौली माइन में एक बैग में करीब आठ वर्षीय बच्ची का शव सड़ी गली अवस्था में पड़ा मिला था। बच्ची के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया था। पानीपत के वकील मोमीन मलिक ने कोर्ट में याचिका दायर कर बच्ची के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने बच्ची के अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी थी। लेकिन पुलिस शव का अंतिम संस्कार कर चुकी थी। पुलिस पर आरोप लगा था कि सेशन कोर्ट के आदेशों की अवमानना की गई है। सदर थाना प्रभारी मकसूद अहमद ने बताया कि बच्ची वाले मामले में कोर्ट में लिखित जवाब दिया गया। पुलिस ने कहा कि जब तक सेशन कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला तब तक निचली कोर्ट के आदेश पर बच्ची का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। अब कोर्ट ने फैसले के लिए 18 मई की तारीख निर्धारित की है।
पुलिस ने सेशन कोर्ट में दिया जवाब
बीती 15 अप्रैल को टिटौली माइनर में मिला था बच्ची का शव
कोर्ट की अवमानना हुई या नहीं, इसका फैसला 18 मई को होगा
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
क्षेत्र के टिटौली माइनर में बैग में मिले बच्ची के शव के मामले में सोमवार को पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। पुलिस ने दावा किया है कि निचली कोर्ट के आदेश पर ही बच्ची के शव का अंतिम संस्कार किया गया था। कोर्ट आगामी 18 मई को इस मामले में जवाब दाखिल करेगी।
बीती 15 अप्रैल को टिटौली माइन में एक बैग में करीब आठ वर्षीय बच्ची का शव सड़ी गली अवस्था में पड़ा मिला था। बच्ची के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया था। पानीपत के वकील मोमीन मलिक ने कोर्ट में याचिका दायर कर बच्ची के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने बच्ची के अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी थी। लेकिन पुलिस शव का अंतिम संस्कार कर चुकी थी। पुलिस पर आरोप लगा था कि सेशन कोर्ट के आदेशों की अवमानना की गई है। सदर थाना प्रभारी मकसूद अहमद ने बताया कि बच्ची वाले मामले में कोर्ट में लिखित जवाब दिया गया। पुलिस ने कहा कि जब तक सेशन कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला तब तक निचली कोर्ट के आदेश पर बच्ची का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। अब कोर्ट ने फैसले के लिए 18 मई की तारीख निर्धारित की है।
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