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एमडीयू की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर दायर केसों की अदालत ने की सुनवाई

Thu, 27 Aug 2020 11:39 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2020 11:39 PM IST
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Court hearing of cases filed for disturbances in online admission process of MDU
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) की ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया सवालों के कठघरे में आ खड़ी हुई है। दाखिले के लिए आवेदन करने वाले कुछ विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने वीरवार को वेटेज संबंधी केस की सुनवाई करते हुए स्टेट व एमडीयू के एनएसएस को-ऑर्डिनेटर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अर्थशास्त्र व लोक प्रशासन विभाग के केसों के सुनवाई 31 अगस्त को होगी। गणित विभाग की सुनवाई शुक्रवार को होनी है। यही नहीं विधि विभाग की एक और छात्रा ने अदालत में न्याय की गुहार लगाई है। इधर, एमडीयू प्रशासन ने लोक प्रशासन विभाग के लिए पारस की याचिका अदालत में स्वीकार नहीं होने का दावा किया है। अर्थशास्त्र विभाग के लिए वकालत नामा दायर कर दिया गया है। इस कोर्स में प्रवेश पर रोक नहीं लगी है।
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जेएमआईसी विक्रांत की अदालत में वीरवार को अर्थशास्त्र, गणित व लोक प्रशासन विभाग में प्रवेश प्रक्रिया के खिलाफ दर्ज केसों की सुनवाई हुई। गणित विभाग में प्रीति, अर्थशास्त्र में एकता व लोक प्रशासन में प्रवेश को लेकर पारस की अपील पर अदालत ने विवि का पक्ष जानने का प्रयास किया। यहां दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखी। इस दौरान काफी बहस हुई। गणित विभाग में वेटेज गलत काउंट करने के मामले में सुनवाई के बाद एनएसएस स्टेट व एमडीयू को-ऑर्डिनेटर को शुक्रवार को अदालत में केस की सुनवाई के दौरान बुलाया गया। अर्थशास्त्र व लोक प्रशासन विभाग के केस में सुनवाई के लिए समय दिया गया है। एचओडी व कंप्यूटर सेंटर निदेशक को नोटिस भेज कर अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया है। विधि विभाग के एक केस में पहले से 31 अगस्त का समय तय है। वीरवार को छात्रा इपशिता ने नया केस दायर किया। यह विधि विभाग के खिलाफ है। इसमें भी ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया के तहत पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के चलते दस्तावेज अपलोड नहीं होने की बात कही गई है। जेएमआईसी विक्रांत की अदालत में शुक्रवार को इस केस की सुनवाई होगी।
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अदालत से विद्यार्थियों को न्याय की आस
एमडीयू में प्रवेश को लेकर हुई गड़बड़ी की प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई नहीं हुई। इस कारण विद्यार्थियों को न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सभी को अदालत से न्याय की उम्मीद है। न्यायालय का निर्णय विद्यार्थियों के पक्ष में आया तो उन्हें राहत मिलेगी। ऐसा नहीं होने पर ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी।
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प्रदीप देशवाल, प्रदेश अध्यक्ष, इनसो।
एमडीयू का पक्ष : लोक प्रशासन व अर्थशास्त्र में प्रवेश पर नहीं लगी रोक
एमडीयू प्रशासन का दावा है कि लोक प्रशासन विभाग में एमए-लोक प्रशासन ऑनर्स पंचवर्षीय समेकित पाठ्यक्रम में सत्र 2020-2021 में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी है। अभ्यर्थी पारस की ओर से न्यायालय में लगाई गई याचिका को स्वीकार नहीं किया गया है। न्यायालय में सिविल जज विक्रांत की ओर से जारी निर्णय में वादी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। वादी एकता की ओर से अर्थशास्त्र विभाग पर प्रवेश संबंधित मामले में लगाई गई याचिका पर विश्वविद्यालय ने वकालतनामा दाखिल कर दिया है। इस केस की अगली तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है। एमडीयू कुलसचिव प्रो. गुलशन तनेेजा ने बताया कि इंटीग्रेटेड या ऑनर्स कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है।
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