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दुकान में बिना मास्क मिला ग्राहक को दुकानदार से वसूला जाएगा 500 रुपये जुर्माना

Tue, 12 May 2020 12:33 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 12 May 2020 12:33 AM IST
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Costomer found without mask in shop will be charged Rs 500 from shopkeeper
सोमवार को किला रोड बाजार खुला तो नगर निगम की टीम ने दुकान के अंदर दो से ज्यादा ग्राहक होने पर दुकान - फोटो : RohtakCity
लॉकडाउन थ्री में कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने वालों से अब नगर निगम प्रशासन सख्ती से निपटेगा। सोमवार को भीड़ के बीच निगम ने 10 फर्मों के एक हजार से लेकर 2100 रुपये तक के चालान किए। इसके साथ ही डीसी से बातचीत कर मंगलवार से जुर्माना राशि बढ़ाने की तैयारी है। अब निगम ने पुलिस स्टाइल में चालान काटने का निर्णय लिया है। इसमें अलग-अलग नियम तोड़ने की अलग-अलग राशि तय होगी। साथ ही दूसरी बार नियम तोड़ने पर 10 गुणा जुर्माना वसूला जाएगा। मंगलवार से 20 गज तक की दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग न मिलना, मास्क न पहनना, बिना नंबर दुकान खोलना व सैनिटाइजर न रखने पर एक हजार रुपये, 20 से 50 गज तक की दुकान में 2 हजार रुपये और 50 या इससे ऊपर तक की दुकान पर एक नियम तोड़ने पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। अगर दुकान में मौजूद ग्राहक ने मास्क नहीं पहना होगा तो दुकानदार से प्रति व्यक्ति 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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सोमवार सुबह निगम की टीम शिवाजी कॉलोनी एरिया में पहुंची, जहां दुकानदारों को हिदायत दी कि वे नियमों का पालन करें। इसके बाद डी पार्क, मेडिकल मोड़, रेलवे रोड, झज्जर रोड, किला रोड व कच्चा बेरी रोड पर पड़ताल की। नियम तोड़ने पर करीब 10 दुकानदारों के चालान काटे गए। कहीं पर ग्राहक ज्यादा थे तो कहीं पर बिना नंबर दुकान खुली हुई थी। कई दुकानदारों ने अतिक्रमण भी कर रखा था। इसमें से 9 दुकानदारों ने जुर्माने की राशि जमा भी करवा दी है।
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फीस जमा करने पर हटाई सीलिंग
पांच दिन में निगम एक दर्जन व्यापारिक संस्थान व दुकान सील कर चुका है। रविवार के दिन दुकान खोलने पर तीन दुकान सील की थी। इसमें मिष्ठान भंडार की तरफ से रविवार को ही 5100 रुपये की जुर्माना राशि जमा करवा कर सील हटवा ली थी। अब सोमवार को मालगोदाम रोड स्थित कपड़े के शोरूम संचालक ने 2100 रुपये, ईजी डे व अग्रसेन चौक के फ्रूट शॉप मालिक ने 1100-1100 रुपये चालान राशि जमा करवाकर निगम से सील हटवा ली।
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डीसी की तरफ से हिदायत मिली है कि उन लोगों के साथ सख्ती बरती जाए, जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए तय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में निगम ने दुकान के एरिया के हिसाब से जुर्माना राशि तय कर दी है। मास्क को लेकर सबसे ज्यादा सख्ती बरती जाएगी।

- प्रदीप गोदारा, आयुक्त नगर निगम
निगम की तरफ से सोमवार को 10 फर्मों के चालान कटे गए। इसमें 9 फर्म ने जुर्माना राशि जमा करवा दी है। किला रोड की पूजा गारमेंट्स की तरफ से अभी राशि जमा नहीं हुई है। मंगलवार को निगम बाजारों में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करेगा।
- सुरेंद्र गोयल, एलओ नगर निगम
उक्त दुकानों के काटे गए चालान
दुकान या फर्म का नाम जुर्माना राशि
: एनएन टैक्सटाइल माल गोदाम रोड 2100
: प्रतीक मैसर्ज अशोक एंड संस रेलवे रोड 2100
: पवन वधवा फ्रूट डी पार्क 1000
: राजकुमार डी पार्क 1000
: विक्की फ्रूट डी पार्क 1000
: हन्नी केयर ऑफ ज्योति फ्रूट, मेडिकल मोड़ 1000
: जोगेंद्र पाल फ्रूट जूस मेडिकल मोड़ 1000
: निखिल फ्रूट कच्चा बेरी रोड 1000
: मिनोचा जनरल स्टोर, प्रताप चौक 1000
नोट : निगम की ओर से आधिकारिक तौर पर दिया गया ब्योरा।
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