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एक्शन में निगम : प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वाले तीन संस्थानों को किया सील

Tue, 20 Sep 2022 12:48 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Sep 2022 12:48 AM IST
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Corporation in action: Sealed three institutions that did not deposit property tax
प्रॉपटी टैक्स न जमा करने पर सीलिंग करते नगर निगम के कर्मचारी। विज्ञप्ति
रोहतक। प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वाले संस्थानों पर सोमवार को निगम प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सीलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान निगम की टीम ने तीन संस्थानों को सील किए। सीलिंग के बाद संस्थान संचालक दिन भर निगम के चक्कर काटते रहे। संस्थान संचालक किश्तों में बकाया टैक्स की राशि को जमा कराने की अपील करते रहे। लेकिन निगम प्रशासन ने दो टूक कहा कि एक मुश्त टैक्स की राशि जमा होने पर ही संस्थान को खोलने की अनुमति मिलेगी। वहीं निगम कमिश्नर के अनुसार अब हर रोज सीलिंग कार्रवाई की जाएगी।
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निगम की टैक्स ब्रांच टीम ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले मेडिकल मोड़ पर एक निजी संस्थान को सील किया गया। निगम अधिकारियों के अनुसार इस संस्थान पर 1243005 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। संस्थान को बार-बार नोटिस दिए जा चुके थे लेकिन नोटिस में दिए निर्धारित समय तक टैक्स जमा नहीं करवाया गया। बाद में सेक्टर 14 मार्केट में स्थित एक निजी होटल को सील किया गया। होटल पर 892528 रुपये टैक्स बताया जा रहा है। निगम टीम ने 26 अगस्त को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए होटल पर नोटिस चस्पा किया गया था। कच्चा चमारिया रोड स्थित एक पटाखा फैक्टरी पर बकाया 723204 रुपये के चलते सील किया गया। संचालक को दो नवंबर को नोटिस दिया गया था। निगम प्रशासन के अनुसार मंगलवार को भी सीलिंग कार्रवाई की जाएगी। सीलिंग कार्रवाई में आने वाले खर्च को भी बकायेदारों से वसूला जाएगा।
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बॉक्स -
अवैध निर्माण करने वालों की सूची तैयार कर कार्रवाई करेगा निगम -
अनाधिकृत क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के लिए निगम कमिश्नर ने जिला नगर योजनाकार को निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों की सूची तैयार की जाए और कानूनी कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अनाधिकृत क्षेत्र में निर्माण न करें अन्यथा निगम प्रशासन कार्रवाई करेगा।
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एनजीटी आदेशों का उल्लंघन करने वाले इकाई संचालकों की सुनवाई की -
निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने सोमवार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण न्यायालय (एनजीटी) के आदेशों का उल्लंघन करने वाले इकाई संचालकों की सुनवाई की। निगम कार्यालय में पहुंचे रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, ढाबा संचालकों ने निगम कमिश्नर के सामने अपना पक्ष रखा। कमिश्नर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों को नोटिस दिए गए थे। एनजीटी के आदेशों का पालन करना जरूरी है। नोटिस दिए गए सभी इकाई संचालकों को सभी जरूरी मापदंड जैसे- दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, पार्किंग की सुविधा, कूडे़ का सही ढंग से निष्पादन, वर्षा जल संचयन, भवन प्लान के दस्तावेज आदि मंगलवार सुबह 10 बजे तक जमा कराने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई संचालक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाता है तो उस संस्थान पर निगम प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा।

वर्जन -
सोमवार को तीन प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। बकायेदारों को नियमानुसार नोटिस दिए जा चुके हैं। निर्धारित समय पर टैक्स जमा न कराने वालों पर सीलिंग कार्रवाई की जाएगी। एकमुश्त बकाया राशि जमा करानी होगी।
- धीरेंद्र खड़गटा, कमिश्नर, नगर निगम
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