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उपभोक्ता फोरम का आदेश: किसान को 59,777 रुपये बीमा राशि देने के निर्देश
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झज्जर। झज्जर में उपभोक्ता फोरम ने एक किसान की शिकायत पर सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 59,777 रुपये की बीमित राशि ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। माजरा डी निवासी विकास ने फोरम में शिकायत दी थी कि उसने 1.6 हेक्टेयर भूमि में बाजरे की फसल बोई थी, जिसका बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था।
इसके लिए उसके खाते से 1328 रुपये प्रीमियम भी काटा गया था। किसान के अनुसार, वर्ष 2021 में जलभराव और बाढ़ के कारण उसकी लगभग 90 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई थी। इस नुकसान की पुष्टि ब्लॉक कृषि अधिकारी बेरी की 23 सितंबर 2021 की रिपोर्ट में भी की गई। कई बार अनुरोध के बावजूद बीमा कंपनी ने दावा राशि का भुगतान नहीं किया।
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने कहा कि किसान का आवेदन भूमि रिकॉर्ड से अधिक जमीन दर्शाने के कारण खारिज कर दिया गया था और प्रीमियम राशि बैंक को लौटा दी गई थी।
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हालांकि, फोरम ने पाया कि कंपनी प्रीमियम वापसी का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी। फोरम ने बीमा कंपनी को दोषी मानते हुए 59,777 रुपये के साथ 28 जनवरी 2022 से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने के निर्देश दिए।
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इसके लिए उसके खाते से 1328 रुपये प्रीमियम भी काटा गया था। किसान के अनुसार, वर्ष 2021 में जलभराव और बाढ़ के कारण उसकी लगभग 90 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई थी। इस नुकसान की पुष्टि ब्लॉक कृषि अधिकारी बेरी की 23 सितंबर 2021 की रिपोर्ट में भी की गई। कई बार अनुरोध के बावजूद बीमा कंपनी ने दावा राशि का भुगतान नहीं किया।
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सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने कहा कि किसान का आवेदन भूमि रिकॉर्ड से अधिक जमीन दर्शाने के कारण खारिज कर दिया गया था और प्रीमियम राशि बैंक को लौटा दी गई थी।
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हालांकि, फोरम ने पाया कि कंपनी प्रीमियम वापसी का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी। फोरम ने बीमा कंपनी को दोषी मानते हुए 59,777 रुपये के साथ 28 जनवरी 2022 से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने के निर्देश दिए।