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जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना होगी सुनिश्चित : उपायुक्त

Sun, 18 Aug 2024 12:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 18 Aug 2024 12:04 AM IST
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Compliance of the Model Code of Conduct will be ensured in the district: Deputy Commissioner
फोटो नंबर-13मोनिका गुप्ता। जिला उपायुक्त
नारनौल।
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चुनाव आयोग की ओर से हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग के सभी प्रावधानों को लागू किया जाएगा। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन ना हो।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका गुप्ता ने बताया कि सरकारी कार्यालय तथा परिसर की संपत्ति पर वॉल पेंटिंग, पोस्टर या किसी अन्य रूप में प्रचार सामग्री, जिसमें कटआउट व होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि लगे हैं तो उन्हें चुनावों की घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति यानी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, खंभे, नगर निगम/स्थानीय निकायों की इमारतों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दीवार लेखन/पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर झंडे आदि के रूप में सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाने होते हैं। इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
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वहीं निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन चुनाव आयोग की ओर से चुनावों की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी निजी संपत्ति से राजनीति से संबंधित अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन प्रचार सामग्री को हटवा लें। सरकारी वाहनों के प्रयोग के संबंध में उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति (चुनाव से संबंधित कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाने वाले अधिकारियों को छोड़कर) द्वारा चुनाव के दौरान प्रचार, चुनाव प्रचार या चुनाव से संबंधित यात्रा के लिए सरकारी वाहन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध होगा (सुरक्षा के कारण कुछ अपवादों को छोड़कर)। सभी विभाग चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ईसीआई के निर्देशों के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
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सरकारी खर्च पर विज्ञापन बंद


चुनाव आयोग के निर्देशों में प्रावधान है कि समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सरकारी खजाने की कीमत पर और चुनाव अवधि के दौरान सत्ताधारी पार्टी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक समाचारों और उपलब्धियों के बारे में पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए आधिकारिक जनसंचार माध्यमों के दुरुपयोग से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में सरकारी खजाने की कीमत पर सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाले कोई विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे।


निगरानी के लिए टीमें गठित


चुनाव में व्यय निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वायड, एफएसटी, वीडियो टीम जिला में शराब/नकदी/प्रतिबंधित दवाओं के लिए गहन जांच, ड्रग/नारकोटिक्स की अवैध तस्करी की जांच के लिए आबकारी विभाग के फ्लाइंग स्क्वायड घोषणा के तुरंत बाद जिला में सक्रिय हो गई हैं।






टोल फ्री कॉल सेंटर 1950 चालू


जिला में कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1950 है। टोल फ्री कॉल सेंटर नंबरों या ईसीआई की वेबसाइट पर कॉल करके शिकायतें दर्ज की जा सकती है। शिकायतकर्ताओं को एसएमएस और कॉल सेंटर द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में भी सूचित किया जाएगा।
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