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शहर के साढ़े 3 हजार स्ट्रीट वेंडर को मिलेगा 10 हजार तक का लोन
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शहर के साढ़े 3 हजार स्ट्रीट वेंडर के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आत्म निर्भर निधि योजना कोरोना काल में सहारा बनेगी। इसके माध्यम से नगर निगम 1 जुलाई से 10 हजार रुपये तक का बैंकों से लोन दिलवाएगा। लोन को मात्र 7 प्रतिशत मासिक किस्त के माध्यम से लौटाना होगा। बाकी ब्याज केंद्र सरकार देगी। निगम के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि पॉलिसी जारी की है। इस योजना के माध्यम से रेहड़ी, फड़ी व ठेला लगाकर परिवार क गुजारा करने वाले लोगों की सहायता की जाएगी। नियमों के तहत 24 मार्च 2020 से पहले स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके लिए शहरी निकाय विभाग की तरफ से पहचान पत्र जारी होना चाहिए या तय तिथि से पहले पंजीकरण होना चाहिए। रोहतक नगर निगम स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत 3 हजार 655 रेहड़ी व फड़ी वालों का पंजीकरण कर चुका है। इसमें 600 को पहचान पत्र जारी हो चुके हैं, जबकि 200 को लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए।
निगम डिजिटल लेनदेन के लिए करेगा प्रेरित
पॉलिसी के तहत सरकार ने डिजिटल लेनदेन पर फोकस करने का निर्णय किया है। अगर लोन लेने वाला रेहड़ी व फड़ी संचालक एक माह में 200 ग्राहकों से पैसा डिजिटल तरीके से लेता है तो उसे 100 रुपये कैशबेक मिलेगा। यह राशि उसकी लोन की मासिक किस्त से कट जाएगी। इसमें 50 लेनदेन पर 50 व 100 लेनदेन पर 75 रुपये मिलेंगे। निगम के अधिकारियों का कहना है कि आवेदन करने वालों को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रेरित किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने कोरोना काल में रेहड़ी व फड़ी लगाने वाले पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष पॉलिसी जारी की है। जिसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि नाम दिया गया है। 1 जुलाई से योजना के तहत पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए शहर निकाय विभाग एप जारी करेगा। सभी आवेदन एप के माध्यम से होंगे। किसी तरह की आवेदन फीस नहीं ली जाएगी।
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जगदीश चंद्र, स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिसर एवं जोनल टैक्स ऑफिसर नगर निगम।
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निगम डिजिटल लेनदेन के लिए करेगा प्रेरित
पॉलिसी के तहत सरकार ने डिजिटल लेनदेन पर फोकस करने का निर्णय किया है। अगर लोन लेने वाला रेहड़ी व फड़ी संचालक एक माह में 200 ग्राहकों से पैसा डिजिटल तरीके से लेता है तो उसे 100 रुपये कैशबेक मिलेगा। यह राशि उसकी लोन की मासिक किस्त से कट जाएगी। इसमें 50 लेनदेन पर 50 व 100 लेनदेन पर 75 रुपये मिलेंगे। निगम के अधिकारियों का कहना है कि आवेदन करने वालों को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रेरित किया जाएगा।
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केंद्र सरकार ने कोरोना काल में रेहड़ी व फड़ी लगाने वाले पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष पॉलिसी जारी की है। जिसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि नाम दिया गया है। 1 जुलाई से योजना के तहत पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए शहर निकाय विभाग एप जारी करेगा। सभी आवेदन एप के माध्यम से होंगे। किसी तरह की आवेदन फीस नहीं ली जाएगी।
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जगदीश चंद्र, स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिसर एवं जोनल टैक्स ऑफिसर नगर निगम।