अगर आप पीसीएल रोहतक में कैप्चा भरने के नाम पर पांच-पांच हजार रुपये लेकर ठगे गए हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जिन लोगों ने जो राशि निवेश की है, उसके दस्तावेज के साथ पंचकूला साइबर नोडल थाने में शिकायत दर्ज कराएं। जिन लोगों की जितनी रकम है, उसको हर हाल में वापस दिलाया जाएगा। भले ही इसके लिए आरोपियों की संपत्ति ही क्यों न अटैच करनी पड़े, लेकिन यह रकम वापसी की प्रक्रिया अदालत के माध्यम से ही कराई जाएगी।
उन लोगों को एक बार शिकायत देकर बयान दर्ज कराने और अपनी रकम निवेश करने की जानकारी देनी होगी, जिसमें केवल यह सूचना देनी है कि उन्होंने कब-कब कितने रुपये किस दिन जमा कराई थी। उनको कोई सवल-जवाब नहीं किए जाएंगे, साथ ही उनको बार-बार थाने और अफसरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। यह बात अमर उजाला से हरियाणा के साइबर/क्राइम के पुलिस अधीक्षक अमित दहिया ने कही। उन्होंने कहा कि जो निवेशक पहले शिकायत दर्ज कराएगा, उसको पहले रकम दिलाई जाएगी। यदि इसके लिए पुलिस को आरोपियों की संपत्ति भी अटैच करनी पड़ी या खाते फ्रिज करने पड़े तो उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन यह कार्रवाई केवल 10 दिन में पूरी करनी होगी। इसके बाद जो शिकायतकर्ता आएंगे, उनकाे रकम वापस दिलाने का दावा नहीं किया जा सकता है। पीड़ित निवेशक अपनी शिकायत पंचकूला के साइबर नोडल थाना, डीएसपी कार्यालय और एसपी कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं।