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कैंटर चालक ने आरटीए टीम पर डकैती का केस करवाया दर्ज, सुबह भरना पड़ा 46 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 11 Jul 2021 01:48 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Jul 2021 01:48 AM IST
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Canter driver filed a case of robbery on RTA team, fined Rs 46 thousand in the morning
मदीना टोल पर आरटीए की टीम हिसार से दिल्ली जा रहे कैंटर को जब्त करके ले गई। चालक ने बहुअकबरपुर थाने में टीम के खिलाफ डकैती का केस दर्ज करवा दिया। रातभर पुलिस हाईवे पर कैंटर को ढूंढती रही, सुबह पता चला कि कैंटर महम में आरटीए के कब्जे है। ओवरलोड होने के चलते आरटीए ने चालक पर 46 हजार रुपये जुर्माना किया। अब पुलिस डकैती की दर्ज एफआईआर को रद्द करेगी।
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हिसार के आदर्श नगर निवासी राजेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शुक्रवार रात करीब साढ़े 9 बजे कैंटर में प्लास्टिक का कबाड़ भरकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। साथ में माल का मालिक तोशिब मलिक निवासी सलीमपुर दिल्ली भी था। मदीना टोल के पास पहुंचने पर उसे नींद आने लगी। उसने सड़क किनारे गाड़ी रोक दी और तोशीब को चाय लाने के लिए कहा। वह चाय लेने दुकान पर चला गया। इसी बीच नीली बत्ती लगी स्कॉर्पियो आकर रुकी। उसमें से चार-पांच लोग उतरे, जिसमें एक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। एक युवक ने पूछा, गाड़ी के अंदर क्या भरा हुआ है। साथ गाड़ी के कागजात दिखाए। चालक ने गाड़ी के कागज न होने की बात कही। इस पर युवकों ने गाड़ी को वापस महम ले जाने की बात कही। चालक ने मना कर दिया। इसके बाद युवक खुद ही कैंटर लेकर चले गए। इसी बीच कबाड़ मालिक आ गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। बहुअकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चालक राजेंद्र के बयान पर अज्ञात युवकों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज कर लिया।
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सुबह पता चला, आरटीए की टीम ले गई थी कैंटर
रातभर पुलिस कैंटर चालक को साथ लेकर हाईवे पर गाड़ी की तलाश करती रही। इसी बीच सुबह आरटीए ऑफिस से फोन आया कि उक्त गाड़ी महम के एक वर्कशॉप में खड़ी है। गाड़ी को आरटीए की टीम कागज न होने पर जब्त करके ले गई थी। तब पुलिस ने राहत की सांस ली। इसके बाद चालक को आरटीए ऑफिस रोहतक बुलाया गया। उसे पर 46 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना भरने के बाद गाड़ी उसके हवाले कर दी गई।
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कैंटर को आरटीए की टीम ले गई थी। पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज किया था, लेकिन मामला दूसरा निकला। अब दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाएगा।
- महेश कुमार, डीएसपी
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