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Rohtak News: बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता

Sun, 10 Sep 2023 01:24 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 10 Sep 2023 01:24 AM IST
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BPL families will get financial assistance for house repair
रोहतक। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत पात्र परिवार को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था।
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उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है। हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत वर्तमान में बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को पात्र बनाया गया है। यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन कर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।
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विभाग की साइट से फॉर्म निकाल पार्षद या सरपंच से करवाना होगा सत्यापित
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद यह फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आवेदक को ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाएं ताकि काम में कोई अड़चन न आए।
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