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Rohtak News: शाम छह से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से कटाई पर रोक
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फोटो: सोनीपत की अनाज मंडी में गेट पास बनवाने के लिए खड़ा किया गया ट्रैक्टर। संवाद
- फोटो : Archive
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। धान खरीद सीजन में मंडियों में भीड़ और यातायात जाम से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई का समय निर्धारित कर दिया है। अब जिले में शाम छह बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई नहीं की जा सकेगी।
कटाई का समय सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक रहेगा। वहीं, मंडियों में धान लेकर आने वाले वाहनों को टोकन, गेट पास और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा। उपायुक्त नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो 29 सितंबर से 29 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
उपायुक्त ने किसानों से मौसम और खेत की परिस्थितियों के अनुसार पकी धान की फसल की कटाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्र पर फसल लाने से पहले उसे उचित तरीके से सुखा लें। धान में अनुमेय नमी की सीमा 17 प्रतिशत निर्धारित है। इससे अधिक नमी वाली फसल की खरीद लागू नियमों और सक्षम अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
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टोकन के अनुसार मिलेगा मंडियों में प्रवेश
धान से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित रखने के लिए टोकन, गेट पास और निर्धारित समय-सारणी लागू रहेगी। तय समय से पहले मंडी पहुंचने वाले वाहनों को निर्धारित होल्डिंग या स्टेजिंग क्षेत्र में रोका जाएगा। निर्धारित समय होने पर ही उन्हें मंडी में प्रवेश मिलेगा। सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, आपातकालीन रास्तों तथा मंडियों के प्रवेश और निकास मार्ग पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने पर रोक रहेगी।
संयुक्त टीमें करेंगी निगरानी
मंडियों के आसपास यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस, संबंधित एसडीएम, मार्केट कमेटी और अन्य विभाग समन्वय से काम करेंगे। जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग, मार्ग परिवर्तन और अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस और मार्केट कमेटी की संयुक्त टीमें कंबाइन संचालन, कटाई के समय, फसल अवशेष प्रबंधन और मंडियों में धान की आवक पर नजर रखेंगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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सोनीपत। धान खरीद सीजन में मंडियों में भीड़ और यातायात जाम से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई का समय निर्धारित कर दिया है। अब जिले में शाम छह बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई नहीं की जा सकेगी।
कटाई का समय सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक रहेगा। वहीं, मंडियों में धान लेकर आने वाले वाहनों को टोकन, गेट पास और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा। उपायुक्त नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो 29 सितंबर से 29 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
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उपायुक्त ने किसानों से मौसम और खेत की परिस्थितियों के अनुसार पकी धान की फसल की कटाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्र पर फसल लाने से पहले उसे उचित तरीके से सुखा लें। धान में अनुमेय नमी की सीमा 17 प्रतिशत निर्धारित है। इससे अधिक नमी वाली फसल की खरीद लागू नियमों और सक्षम अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
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टोकन के अनुसार मिलेगा मंडियों में प्रवेश
धान से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित रखने के लिए टोकन, गेट पास और निर्धारित समय-सारणी लागू रहेगी। तय समय से पहले मंडी पहुंचने वाले वाहनों को निर्धारित होल्डिंग या स्टेजिंग क्षेत्र में रोका जाएगा। निर्धारित समय होने पर ही उन्हें मंडी में प्रवेश मिलेगा। सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, आपातकालीन रास्तों तथा मंडियों के प्रवेश और निकास मार्ग पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने पर रोक रहेगी।
संयुक्त टीमें करेंगी निगरानी
मंडियों के आसपास यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस, संबंधित एसडीएम, मार्केट कमेटी और अन्य विभाग समन्वय से काम करेंगे। जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग, मार्ग परिवर्तन और अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस और मार्केट कमेटी की संयुक्त टीमें कंबाइन संचालन, कटाई के समय, फसल अवशेष प्रबंधन और मंडियों में धान की आवक पर नजर रखेंगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।