फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Arena murder case: Accused Manoj's bail rejected in High Court

अखाड़ा हत्याकांड : आरोपी मनोज की हाईकोर्ट में जमानत खारिज

Sat, 19 Feb 2022 01:04 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Feb 2022 01:04 AM IST
विज्ञापन
Arena murder case: Accused Manoj's bail rejected in High Court
रोहतक। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड में आरोपी मनोज की जमानत याचिका खारिज कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी मनोज पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी सुखविंदर कोच को हथियार दिलवाए।
विज्ञापन

पीड़ित पक्ष के वकील जय हुड्डा ने बताया कि फरवरी 2021 में जाट कॉलेज अखाड़ा में सात लोगों को गोली मारी गई थी। अखाड़े के मुख्य कोच मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, मांठोडी निवासी कोच सतीश, मोखरा निवासी प्रदीप व महिला पहलवान मथुरा निवासी पूजा तोमर की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि मुख्य कोच मनोज के बेटे चार वर्षीय सरताज ने बाद में दम तोड़ा था। घायल अमरजीत ही बच सका था। मामले में पुलिस ने अखाड़े के ही कोच सुखविंदर कोच को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि उसकी मुख्य कोच से अनबन चल रही थी। वारदात से पहले वह यूपी से अवैध हथियार खरीदकर लाया था। इसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुजफ्फरनगर के गांव बुढ़ाना निवासी पूर्व सैनिक मनोज को गिरफ्तार किया था। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद है। उसने जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में अर्जी दायर की थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed