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विवाहिता की हत्या के आरोपी दोषी करार, सजा आज

Thu, 25 Mar 2021 01:40 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 25 Mar 2021 01:40 AM IST
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Accused of murder of married woman, convicted, sentenced today
दहेज उत्पीड़न मामले में तीन साल पहले विवाहिता की हत्या कर सुबूत मिटाने के छह आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषियों को वीरवार को एडीजे आरपी गोयल की अदालत में सजा सुनाई जाएगी।
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मामले के अनुसार दिल्ली निवासी जयदीप ने 2018 में शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन पूजा की शादी मार्च 2018 में शिमली गांव निवासी संदीप के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पूजा के ससुराल वाले उसे दहेज मांग कर तंग कर रहे थे। विवाद के कारण पूजा अपने पति और देवर के साथ गुरुग्राम में किराये पर रहने लगी। पूजा का पति व देवर गुरुग्राम में टैक्सी चलाते थे। सितंबर 2018 में सूचना मिली कि पूजा की मौत हो गई। उसके बाद वह पूजा के ससुराल शिमली गांव में पहुंचा। पूछताछ करने पर पता चला कि पूजा की हत्या की गई है। साथ ही अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस ने हत्या व सुबूत मिटाने का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की। तभी से जिला अदालत में मामला विचाराधीन था। बुधवार को एडीजे आरपी गोयल की अदालत ने पति संदीप और देवर मंदीप को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। जबकि सास बबीता, ससुर रमेश के अलावा सुधीर, रवि, मुकुंद व सोमबीर को हत्या के सुबूत मिटाने का दोषी करार दिया। आरोप था कि संदीप व मंदीप ने पहले पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव लेकर गांव में पहुंचे। अन्य आरोपियों ने अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था की। अब अदालत वीरवार को आरोपियों का सजा सुनाएगी।
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