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Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   965 challans regarding tobacco prohibition in 2023-24 till February 2024

Rohtak News: तंबाकू निषेध को लेकर 2023-24 में फरवरी 2024 तक 965 चालान

Fri, 15 Mar 2024 04:24 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 15 Mar 2024 04:24 AM IST
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965 challans regarding tobacco prohibition in 2023-24 till February 2024
रोहतक। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वीरवार को जिला विकास भवन में राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागाध्यक्षों की कार्यशाला आयोजित की गई। अध्यक्षता एडीसी वैशाली सिंह ने की। कार्यशाला में मोहाली की जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के प्रोजेक्ट मैनेजर गुरप्रीत सिंह और गुलजार अहमद ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के बारे में सभी को अवगत कराया।
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गुरप्रीत सिंह ने इस एक्ट की विभिन्न धाराओं पर विस्तार से चर्चा की और संबंधित विभागों की जिम्मेवारियों की भी जानकारी दी गई। अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान जैसे सरकारी कार्यालय, पार्क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि पर तंबाकू का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। धारा 5 के तहत तंबाकू पदार्थ का प्रचार, विज्ञापन व प्रयोजन पूर्ण तरह प्रतिबंधित है। धारा 6ए व 6ब का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू के सेवन से बचाना है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थानों में सूचना पट लगाना आवश्यक है। यदि किसी शिक्षण संस्थान में यह सूचना पट नहीं मिलता तो कोटपा 2003 के तहत जुर्माने का प्रावधान है। धारा 7 के तहत तंबाकू पदार्थ के पैकेजिंग का 85 प्रतिशत हिस्से पर पिक्टोरियल डेंजर साइन होना आवश्यक है।
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सिविल सर्जन डॉ अनिल बिरला ने कहा कि जिले में कोटपा के तहत प्रदेशभर में सार्वजनिक चालान किए गए है। रोहतक जिला ने वित्त वर्ष 2023-24 में फरवरी 2024 तक 965 चालान से 20905 रुपये चालान की राशि एकत्रित की गई। बीएस मीना चीफ कमर्शियल अधीक्षक रेलवे ने बताया कि आरपीएफ इससे संबंधित चालान रेलवे स्टेशन पर कर रही है। कार्यशाला में डीएसपी विरेंद्र सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल, जिला शिक्षा अधिकारी मनजीत मलिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिलजीत सिंह, डॉ. जीडी शर्मा, डॉ. रेनू सिंह सहित अन्य संबंधित कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे।
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