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Rohtak News: स्कूल में बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को 7 साल की सजा

Tue, 15 Jul 2025 12:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 15 Jul 2025 12:04 AM IST
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7 years imprisonment to the person found guilty of sexually abusing a girl in school
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने स्कूल में 7 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 7 साल की कैद और 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस को दर्ज एफआईआर में एक व्यक्ति ने बताया था कि 15 फरवरी 2024 को उसकी सात साल की बच्ची गांव के स्कूल में गई थी। लंच के समय एक व्यक्ति ने उसकी बेटी बाथरूम में ले जाकर उससे अश्लील हरकत की। बच्ची रोने लगी तो स्कूल के बच्चे भी बाथरूम में पहुंच गए।
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बच्चों ने घटना की जानकारी स्कूल के शिक्षकों को दी। सूचना के बाद शिक्षक मौके पर पहुंचे तो आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग गया। घर आने के बाद बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।
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बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाला व्यक्ति उसके गांव का ही निवासी है। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया।
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