{"_id":"5b2abb3c4f1c1b694d8b7896","slug":"61529527100-rohtak-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुकानदारों के पास तीन मौके, चौथी बार दुकान के बाहर मिला सामान तो होगा 25 हजार जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुकानदारों के पास तीन मौके, चौथी बार दुकान के बाहर मिला सामान तो होगा 25 हजार जुर्माना
Updated Thu, 21 Jun 2018 02:08 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दुकानदारों के पास तीन मौके, चौथी बार दुकान के बाहर मिला सामान तो होगा 25 हजार जुर्माना
सिरसा। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बुधवार को एसपी हामिद अख्तर के साथ अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए शहर के मुख्य बाजारों का दौरा किया। एसपी व डीसी ने दोपहर 12 बजे शहर में चिहिंत किए गए पार्किंग स्थलों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ एसडीएम राहुल हुड्डा व ईओ नगर परिषद वीरेंद्र सहारण भी मौजूद थे। एसपी और डीसी पहले सदर बाजार गए। उसके बाद रोडी बाजार, मोहता मार्किट, सूरतगढ़िया बाजार से जगदेव चौक होकर वापस गए। प्रशासन ने दुकानदारों को अतिक्रमण न करने के लिए मुनादी करवाई और बताया कि दुकानदारों के पास तीन चांस है। चौथी बार सामान दुकान के बाहर मिला तो 25 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।
डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए तीन प्वाइंट बनाए गए हैं। इनमें एक परशुराम चौक, दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज व तीसरा रानियां चुंगी शामिल हैं। इन तीनों स्थानों पर बकायदा कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। ताकि कोई भी भारी वाहन समय से पूर्व बाजारों में न घुस सके। इससे पहले उपायुक्त व एसपी ने सुबह प्रेसवार्ता में कहा कि लंबे समय से शहर में बढ़ रही अतिक्रमण की समस्या व वाहन पार्किंग में सुधार लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से कड़े कदम उठाए जाएंगे। ताकि शहर वासियों को बेहतर व सुव्यवस्थित यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके।
सैक्शन 144 के तहत कानूनी विशेषज्ञ की राय लेकर की जाएगी कार्रवाई:
उपायुक्त ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम के अनुसार अभी अतिक्रमण पर 200 रुपये से 2 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा रहा है। सैक्शन 144 के तहत कानूनी विशेषज्ञों की राय के अनुसार नियम बनाए जाएंगे। जिसके तहत प्रत्येक दुकानदार या प्रतिष्ठान मालिक को तीन मौके दिए जाएंगे। यदि फिर भी अपना सामान निर्धारित सीमा के बाहर रखता पाया गया तो दुकान को सील कर दुकान मालिक पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर प्रतिष्ठान मालिक या दुकानदार अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ 50 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा तथा उस दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और दुकान को आपराधिक अधिनियम के तहत हमेशा के लिए दुकान को सील कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
पार्किंग के लिए किराए पर स्थान उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति के लिए प्रशासन तैयार:
उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति शहर में पार्किंग के लिए किराए पर स्थान उपलब्ध करवाना चाहता है तो प्रशासन उसके लिए तैयार है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे अपनी दुकान के सामने से रेहड़ियां हटवाएं। ताकि यातायात सुविधा दुरुस्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रात: 8 बजे से पहले व रात्रि 8 बजे के बाद ही भारी लोडिंग व अनलोडिंग वाहन शहर में प्रवेश कर सकेंगे। नियमों की उल्लंघन वाले वाहन का चालान किया जाएगा। उन्होंने शहर वासियों से अपील की कि वे पीली पट्टी का सम्मान करें। वाहन बाजार में निर्धारित सीमा में ही खड़ा करें। ऐसा करने से न तो वाहन मालिक को किसी प्रकार की दिक्कत होगी और यातायात भी निर्बाध रुप से जारी रहेगा।
सीसीटीवी कैमरों के लिए 60 स्थान चिह्नित
पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए शहर में 60 स्थानों को चिह्नित किया गया है और इनको लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। शीघ्र ही कैमरे लगा दिए जाएंगे। शहर में चयनित मुख्य तीन नाकों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस विभाग ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया हुआ है और इस अभियान के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन व पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए नियम तो बना सकते हैं। परंतु इसमें शहर वासियों का जागरूक होना भी जरूरी है। प्रशासन द्वारा यह कदम शहर वासियों की सुविधा के लिए उठाए जा रहे हैं और इसमें वे अपना पूर्ण सहयोग दें।
विज्ञापन
सिरसा। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बुधवार को एसपी हामिद अख्तर के साथ अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए शहर के मुख्य बाजारों का दौरा किया। एसपी व डीसी ने दोपहर 12 बजे शहर में चिहिंत किए गए पार्किंग स्थलों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ एसडीएम राहुल हुड्डा व ईओ नगर परिषद वीरेंद्र सहारण भी मौजूद थे। एसपी और डीसी पहले सदर बाजार गए। उसके बाद रोडी बाजार, मोहता मार्किट, सूरतगढ़िया बाजार से जगदेव चौक होकर वापस गए। प्रशासन ने दुकानदारों को अतिक्रमण न करने के लिए मुनादी करवाई और बताया कि दुकानदारों के पास तीन चांस है। चौथी बार सामान दुकान के बाहर मिला तो 25 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।
डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए तीन प्वाइंट बनाए गए हैं। इनमें एक परशुराम चौक, दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज व तीसरा रानियां चुंगी शामिल हैं। इन तीनों स्थानों पर बकायदा कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। ताकि कोई भी भारी वाहन समय से पूर्व बाजारों में न घुस सके। इससे पहले उपायुक्त व एसपी ने सुबह प्रेसवार्ता में कहा कि लंबे समय से शहर में बढ़ रही अतिक्रमण की समस्या व वाहन पार्किंग में सुधार लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से कड़े कदम उठाए जाएंगे। ताकि शहर वासियों को बेहतर व सुव्यवस्थित यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके।
विज्ञापन
सैक्शन 144 के तहत कानूनी विशेषज्ञ की राय लेकर की जाएगी कार्रवाई:
उपायुक्त ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम के अनुसार अभी अतिक्रमण पर 200 रुपये से 2 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा रहा है। सैक्शन 144 के तहत कानूनी विशेषज्ञों की राय के अनुसार नियम बनाए जाएंगे। जिसके तहत प्रत्येक दुकानदार या प्रतिष्ठान मालिक को तीन मौके दिए जाएंगे। यदि फिर भी अपना सामान निर्धारित सीमा के बाहर रखता पाया गया तो दुकान को सील कर दुकान मालिक पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर प्रतिष्ठान मालिक या दुकानदार अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ 50 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा तथा उस दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और दुकान को आपराधिक अधिनियम के तहत हमेशा के लिए दुकान को सील कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
पार्किंग के लिए किराए पर स्थान उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति के लिए प्रशासन तैयार:
उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति शहर में पार्किंग के लिए किराए पर स्थान उपलब्ध करवाना चाहता है तो प्रशासन उसके लिए तैयार है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे अपनी दुकान के सामने से रेहड़ियां हटवाएं। ताकि यातायात सुविधा दुरुस्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रात: 8 बजे से पहले व रात्रि 8 बजे के बाद ही भारी लोडिंग व अनलोडिंग वाहन शहर में प्रवेश कर सकेंगे। नियमों की उल्लंघन वाले वाहन का चालान किया जाएगा। उन्होंने शहर वासियों से अपील की कि वे पीली पट्टी का सम्मान करें। वाहन बाजार में निर्धारित सीमा में ही खड़ा करें। ऐसा करने से न तो वाहन मालिक को किसी प्रकार की दिक्कत होगी और यातायात भी निर्बाध रुप से जारी रहेगा।
सीसीटीवी कैमरों के लिए 60 स्थान चिह्नित
पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए शहर में 60 स्थानों को चिह्नित किया गया है और इनको लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। शीघ्र ही कैमरे लगा दिए जाएंगे। शहर में चयनित मुख्य तीन नाकों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस विभाग ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया हुआ है और इस अभियान के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन व पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए नियम तो बना सकते हैं। परंतु इसमें शहर वासियों का जागरूक होना भी जरूरी है। प्रशासन द्वारा यह कदम शहर वासियों की सुविधा के लिए उठाए जा रहे हैं और इसमें वे अपना पूर्ण सहयोग दें।