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बीएंडआर हांसी के कार्यकारी अभियंता पर ठोंका 25 हजार रुपये जुर्माना
Updated Tue, 17 Jul 2018 02:52 AM IST
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फ्लैग : राज्य सूचना आयुक्त हेमंत अत्री का फैसला
हेडिंग : बीएंडआर हांसी के कार्यकारी अभियंता पर ठोंका 25 हजार रुपये जुर्माना
: आयुक्त ने दिए आदेश, कुरुक्षेत्र निवासी कृष्णलाल से दस्तावेज के लिए लिए 3288 रुपये लौटाए जाएं
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। हरियाणा के राज्य सूचना आयुक्त हेमंत अत्री ने लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) हांसी के कार्यकारी अभियंता मनोज औला पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। साथ ही आयोग ने कुरुक्षेत्र निवासी कृष्ण लाल से दस्तावेज शुल्क के रूप में लिए गए 3288 रुपये वापस करने के भी आदेश दिए हैैं।
हेमंत अत्री ने यह फैसला मनोज औला द्वारा आवेदक को छह माह तक शुल्क जमा कराने के बावजूद सूचना नहीं देने पर किया है। कृष्ण लाल ने औला से अक्टूबर 2017 में किए गए कार्यों को लेकर जानकारी मांगी थी। औला को जुर्माने की राशि एक माह के भीतर राज्य सरकार के खजाने में जमा कराने की हिदायत दी गई है। अन्यथा यह राशि उनके पांच माह के वेतन से प्रति माह पांच हजार रुपये के हिसाब से कटौती के रूप में वसूली जाएगी। मामला अक्टूबर 2017 का है, जिसकी सूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बावजूद चार जून 2018 तक नहीं दी गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनवरी 2018 में कार्यकारी अभियंता को एक सप्ताह के भीतर सूचना देने का फरमान जारी किया था। इसके बावजूद भी औला ने कोई जानकारी नहीं दी।
अपीलकर्ता कृष्ण लाल ने जब अपनी दूसरी अपील सूचना आयुक्त के सामने दायर की, तब हेमंत अत्री ने दस दिन के भीतर सत्यापित रूप में सूचना देने का आदेश जारी किया। सूचना आयुक्त ने औला को देरी के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। आयोग के कड़े तेवरों के बावजूद कार्यकारी अभियंता ने लापरवाही पूर्ण रवैया नहीं छोड़ा और चार जून को बिना सत्यापित किए सूचना मुहैया करा दी। इस पर अत्री ने कड़ी फटकार लगाते हुए मौके पर ही पूरी सूचना सत्यापित कराई और कार्यकारी अभियंता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया।
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हेडिंग : बीएंडआर हांसी के कार्यकारी अभियंता पर ठोंका 25 हजार रुपये जुर्माना
: आयुक्त ने दिए आदेश, कुरुक्षेत्र निवासी कृष्णलाल से दस्तावेज के लिए लिए 3288 रुपये लौटाए जाएं
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। हरियाणा के राज्य सूचना आयुक्त हेमंत अत्री ने लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) हांसी के कार्यकारी अभियंता मनोज औला पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। साथ ही आयोग ने कुरुक्षेत्र निवासी कृष्ण लाल से दस्तावेज शुल्क के रूप में लिए गए 3288 रुपये वापस करने के भी आदेश दिए हैैं।
हेमंत अत्री ने यह फैसला मनोज औला द्वारा आवेदक को छह माह तक शुल्क जमा कराने के बावजूद सूचना नहीं देने पर किया है। कृष्ण लाल ने औला से अक्टूबर 2017 में किए गए कार्यों को लेकर जानकारी मांगी थी। औला को जुर्माने की राशि एक माह के भीतर राज्य सरकार के खजाने में जमा कराने की हिदायत दी गई है। अन्यथा यह राशि उनके पांच माह के वेतन से प्रति माह पांच हजार रुपये के हिसाब से कटौती के रूप में वसूली जाएगी। मामला अक्टूबर 2017 का है, जिसकी सूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बावजूद चार जून 2018 तक नहीं दी गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनवरी 2018 में कार्यकारी अभियंता को एक सप्ताह के भीतर सूचना देने का फरमान जारी किया था। इसके बावजूद भी औला ने कोई जानकारी नहीं दी।
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अपीलकर्ता कृष्ण लाल ने जब अपनी दूसरी अपील सूचना आयुक्त के सामने दायर की, तब हेमंत अत्री ने दस दिन के भीतर सत्यापित रूप में सूचना देने का आदेश जारी किया। सूचना आयुक्त ने औला को देरी के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। आयोग के कड़े तेवरों के बावजूद कार्यकारी अभियंता ने लापरवाही पूर्ण रवैया नहीं छोड़ा और चार जून को बिना सत्यापित किए सूचना मुहैया करा दी। इस पर अत्री ने कड़ी फटकार लगाते हुए मौके पर ही पूरी सूचना सत्यापित कराई और कार्यकारी अभियंता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया।
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