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Rohtak News: रोहतक लोकसभा चुनाव... बसपा प्रत्याशी के नाम वापस लेने पर 26 प्रत्याशी मैदान में डटे
Fri, 10 May 2024 05:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Fri, 10 May 2024 05:51 AM IST
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रोहतक। लोकसभा चुनाव में रोहतक से 26 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। वीरवार को नाम वापसी के दिन बसपा प्रत्याशी राजेश ने अपना नामांकन वापस ले लिया। 15 से ज्यादा प्रत्याशी होने के कारण अब हर बूथ पर दो-दो ईवीएम रखी जाएंगी। एक ईवीएम में एक ही बैलेट पेपर आता है, जिसमें 15 प्रत्याशियों के नाम व चुनाव चिह्न होता है, जबकि एक कॉलम नोटा का रहता है।
डीसी एवं निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न भी आवंटित कर दिए गए हैं। चुनाव प्रत्याशी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से जनसभाओं, वाहनों, लाउडस्पीकरों की अनुमति लें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने का विकल्प दिया है।
बूथ स्तर अधिकारियों ने घर-घर जाकर ऐसे मतदाताओं से घर से मतदान करने की सहमति ले ली है। चलने-फिरने में असमर्थ मतदाताओं को केंद्र तक लाने-ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रथम रेंडमाइजेशन की जा चुकी है। अब चुनाव प्रत्याशी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम सप्लीमेंट्री रेंडमाइजेशन की जाएगी, जिसके बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तैयार की जाएंगी। 24 मई को इन मशीनों को मतदान पार्टियों को सौंपा जाएगा।
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प्रत्याशी नकद लेनदेन से बचें
रिटर्निंग अधिकारी ने कहा है कि चुनाव की पवित्रता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को यह सलाह दी जाती है कि वे नकद लेनदेन से बचें। अपने एजेंट, कर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देश दें कि चुनाव के दौरान वह बड़ी मात्रा में नकद राशि साथ न रखें। किसी भी आधिकारिक काम को चुनाव प्रचार या चुनावी गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाना चाहिए। न ही मौजूदा मतभेदों को बढ़ाने या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच आपसी द्वेष पैदा करने या तनाव पैदा करने जैसी कोई गतिविधि नहीं की जानी चाहिए। आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं होगा लाउडस्पीकरों का प्रयोग
निर्वाचन अधिकारी ने कहा है किसी भी व्यक्ति को दूसरों की सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में बाधा नहीं है। न ही अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लगाए गए पोस्टरों को हटाना या विकृत नहीं किया जा सकता है। वाहनों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
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डीसी एवं निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न भी आवंटित कर दिए गए हैं। चुनाव प्रत्याशी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से जनसभाओं, वाहनों, लाउडस्पीकरों की अनुमति लें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने का विकल्प दिया है।
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बूथ स्तर अधिकारियों ने घर-घर जाकर ऐसे मतदाताओं से घर से मतदान करने की सहमति ले ली है। चलने-फिरने में असमर्थ मतदाताओं को केंद्र तक लाने-ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रथम रेंडमाइजेशन की जा चुकी है। अब चुनाव प्रत्याशी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम सप्लीमेंट्री रेंडमाइजेशन की जाएगी, जिसके बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तैयार की जाएंगी। 24 मई को इन मशीनों को मतदान पार्टियों को सौंपा जाएगा।
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प्रत्याशी नकद लेनदेन से बचें
रिटर्निंग अधिकारी ने कहा है कि चुनाव की पवित्रता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को यह सलाह दी जाती है कि वे नकद लेनदेन से बचें। अपने एजेंट, कर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देश दें कि चुनाव के दौरान वह बड़ी मात्रा में नकद राशि साथ न रखें। किसी भी आधिकारिक काम को चुनाव प्रचार या चुनावी गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाना चाहिए। न ही मौजूदा मतभेदों को बढ़ाने या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच आपसी द्वेष पैदा करने या तनाव पैदा करने जैसी कोई गतिविधि नहीं की जानी चाहिए। आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं होगा लाउडस्पीकरों का प्रयोग
निर्वाचन अधिकारी ने कहा है किसी भी व्यक्ति को दूसरों की सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में बाधा नहीं है। न ही अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लगाए गए पोस्टरों को हटाना या विकृत नहीं किया जा सकता है। वाहनों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।