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Rohtak News: शहर के 2.20 लाख उपभोक्ताओं की जेब होगी ढीली, डेढ़ साल बाद भरना होगा गार्बेज कलेक्शन चार्ज

Fri, 04 Apr 2025 01:47 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Apr 2025 01:47 AM IST
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2.20 lakh consumers of the city will be out of pocket, will have to pay garbage collection charges after one and a half years
03सीटीके15 एकता कॉलोनी निवासी लालचंद के प्रॉपर्टी टैक्स के बिल में जोड़ा गया कचरा उठाने का शुल्
रोहतक। नगर निगम नए साल 2025-26 में शहर के 2 लाख 20 हजार प्रॉपर्टी मालिकों की जेब ढीली करेगा, क्योंकि शहरी निकाय विभाग ने नए वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में गार्बेज कलेक्शन चार्ज (कचरा उठाने का शुल्क) भी जोड़ दिया है। सामाजिक धर्मशालाओं, धार्मिक स्थान व खेल क्लब को छोड़कर रिहायशी, वाणिज्यिक व संस्थागत प्रॉपर्टी के मालिकों को शुल्क देना होगा।
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नए वित्त वर्ष में निगम की तरफ से 35 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन निगम 14 करोड़ की राशि भी नहीं वसूल कर सका। जानकारों का कहना है कि अप्रैल 2024 में लोकसभा व विधानसभा चुनाव आए, जबकि 2025 में नगर निगम चुनाव हुए। तीन चुनाव के बीच निगम प्रॉपर्टी टैक्स व बकाया वसूल करने में कामयाब नहीं हो सका। पहला तो बकाएदारों पर दबाव नहीं बनाया जा सका, दूसरा एक सितंबर 2023 से 31 मार्च 2025 तक कचरा उठाने का शुल्क गुरुग्राम व सोनीपत सफाई क्लस्टर को छोड़कर पूरे हरियाणा में माफ कर दिया गया था। अब शहरी निकाय विभाग ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के साथ शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है।
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60 गज की प्रॉपर्टी में जोड़े गए 240 रुपये अतिरिक्त
एकता कॉलोनी निवासी लालचंद ने बताया कि पिछला व अब का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने निगम में आया। उसका मकान 60 वर्ग गज में बना हुआ है, जिसका पिछले साल का बिल 261 रुपये था। उसमें कचरा उठाने का शुल्क शून्य लिखा हुआ था। अब वीरवार को नए वित्त वर्ष 2025-26 का बिल निकलवाया तो कचरा उठाने का शुल्क 240 रुपये और जोड़ दिया है।
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एक्सपर्ट बोले- रिहायशी, वाणिज्यिक व संस्थागत प्रॉपर्टी पर वसूली की अलग-अलग दर
2011 में कचरा उठाने का शुल्क लगाने का मसौदा तैयार किया गया था, जिसकी वसूली का काम 2016 में हो सका। इसमें रिहायशी, वाणिज्यिक व संस्थागत प्रॉपर्टी पर अलग-अलग दर से गार्बेज कलेक्शन शुल्क लगाया जाता है। सरकार ने 2024 में एक पत्र जारी करके 1 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2025 तक का कचरा उठाने का शुल्क माफ कर दिया था। अब फिर से शुल्क जुड़कर नए बिल में आने लगा है।

- जसवंत सिंह, पूर्व जोनल टैक्स ऑफिसर नगर निगम
1 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2025 तक गार्बेज टैक्स सरकार ने माफ कर रखा है। दो दिन साइट अपडेट होने के बाद नए वित्त वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स के साथ गार्बेज टैक्स जोड़ा गया है। दर पहले से तय हैं, बढ़ाई या घटाई नहीं गई हैं।
-जगबीर सिंह, जोनल टैक्स ऑफिसर नगर निगम, रोहतक

03सीटीके15 एकता कॉलोनी निवासी लालचंद के प्रॉपर्टी टैक्स के बिल में जोड़ा गया कचरा उठाने का शुल्

03सीटीके15 एकता कॉलोनी निवासी लालचंद के प्रॉपर्टी टैक्स के बिल में जोड़ा गया कचरा उठाने का शुल्

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