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आधार से लिंक करने को महज 21 दिन ही बचे, चूकें नहीं

Sun, 11 Mar 2018 02:56 AM IST
Updated Sun, 11 Mar 2018 02:56 AM IST
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आधार से लिंक करने को महज 21 दिन ही बचे, चूकें नहीं
आधार से लिंक करने को महज 21 दिन ही बचे, चूकें नहीं
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पैन और बैंक एकाउंट समेत 11 सरकारी स्कीम एवं सुविधाओं से लिंक करना है आधार
आधार नंबर से सरकारी स्कीम एवं सुविधाओं को लिंक करने की अंतिम तिथि है 31 मार्च
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। सरकारी स्कीम एवं सुविधाओं को आधार से लिंक करने के लिए महज 21 दिन ही बचे हैं। अगर आधार लिंक होने से चूके तो आपको समस्याओं से जूझना पड़ेगा। पैन कार्ड और बैंक एकाउंट को तो आधार से लिंक करना ही है, इसके साथ ही मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, शेयर स्टॉक्स, म्युचुअल फंड, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं। इन सभी स्कीम और सुविधाओं को आधार नंबर से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। ऐसे में, आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं।
रोहतक ब्रांच ऑफ एनआईआरसी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन सीए सुशील कुमार जैन ने बताया कि सरकार की ओर से इन सभी सेवाओं को आधार से लिंक करने की तिथि 31 मार्च रखी है। इस तिथि तक अगर कोई अपना आधार लिंक करने से चूक जाता है तो वित्तीय लेनदेन में समस्या आएगी। मोबाइल नंबर के आधार लिंक को छोड़ दें तो सभी सुविधाएं वित्तीय लेनदेन और निवेश से ही जुड़ी हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार एक बार फिर अंतिम मौके पर आधार लिंक करने की तिथि को बढ़ा सकती है।
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आधार नंबर से लिंक नहीं तो यह होगी परेशानी
पैन कार्ड : आधार नंबर से लिंक नहीं होने पर वित्तीय वर्ष 2018-19 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।
बैंक एकाउंट : आधार नंबर से लिंक नहीं होने पर आपका खाता फ्रीज हो जाएगा, लेनदेन बंद हो जाएगा।
मोबाइल नंबर : आधार नंबर से लिंक नहीं होने पर मोबाइल नंबर डिएक्टिवेट हो जाएंगे।
क्रेडिट कार्ड : आधार से लिंक नहीं होने पर क्रेडिट पर खरीदारी नहीं कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड ईएमआई भी नहीं बनेगी।
एलपीजी कनेक्शन : आधार से लिंक नहीं होने पर एलपीजी सब्सिडी का लाभ मिलना बंद हो जाएगा।
शेयर स्टॉक्स : डीमैट एकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे शेयर की खरीद फरोख्त नहीं हो सकेगी।
म्युचुअल फंड : म्युचुअल फंड फ्रीज हो जाएंगे।
इंश्योरेंस : एलआईसी क्लेम लेने में परेशानी होगी, लेकिन बड़ी परेशान मेडिकल इंश्योरेंस के क्लेम में होगी, जब जरूरत के वक्त क्लेम नहीं मिलेगा।
पीपीएफ/किसान विकास पत्र/नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट : आधार से लिंक नहीं होने पर लोगों को अपने निवेश की रकम निकालने में दिक्कत होगी।

ऑनलाइन या कार्यालय में जाकर आधार करें लिंक
आप संबंधित विभाग के कार्यालय में जाकर आधार कार्ड की प्रति देकर उसे लिंक करा सकते है, इसके साथ ही आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट कर सकते सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसके वेबसाइट पर आधार लिंक के कॉलम में भरकर आधार नंबर को जोड़ा जा सकता है।
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