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बच्ची से दुराचार के दोषी को दस साल की कैद, 51 हजार जुर्माना
Updated Fri, 17 Nov 2017 12:38 AM IST
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बच्ची से दुराचार के दोषी को दस साल की कैद, 51 हजार जुर्माना
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 11 साल की बच्ची के साथ दुराचार के दोषी को दस साल की कैद व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
मामला थाना सदर के अंतर्गत का है। पुलिस के अनुसार 18 मार्च 2016 को रामचंद्र उर्फ महेंद्र ने अपने घर में 11 साल की एक बच्ची के साथ दुराचार कर दिया था। थाना सदर पुलिस ने इसमें रामचंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और आरोपी को 19 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान की अदालत ने गवाहों व पुलिस की रिपोर्ट को सुनते हुए दोषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 11 साल की बच्ची के साथ दुराचार के दोषी को दस साल की कैद व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
मामला थाना सदर के अंतर्गत का है। पुलिस के अनुसार 18 मार्च 2016 को रामचंद्र उर्फ महेंद्र ने अपने घर में 11 साल की एक बच्ची के साथ दुराचार कर दिया था। थाना सदर पुलिस ने इसमें रामचंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और आरोपी को 19 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान की अदालत ने गवाहों व पुलिस की रिपोर्ट को सुनते हुए दोषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
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