फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   20 years in prison for raping a minor

Rohtak News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Thu, 18 May 2023 02:09 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 18 May 2023 02:09 AM IST
विज्ञापन
20 years in prison for raping a minor
रोहतक। एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक वर्ष 2014 में महम चौबीसी के एक गांव की 16 साल की लड़की ने महम थाने में शिकायत दी थी कि वह 11वीं कक्षा में पढ़ती है। साथ ही गांव की युवती के पास सिलाई सीखने जाती थी। सिलाई सिखाने वाली युवती ने कहा कि गांव का एक युवक उससे दोस्ती करना चाहता है। पीड़िता ने मना कर दिया। इसके बावजूद आरोपी अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करने लगा। एक दिन आरोपी युवक का दोस्त उसके घर आया और जबरन उसके पिता के दूध में नशे की गोलियां मिलाकर चला गया। रात को आरोपी आया और उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद उसे डरा धमकाकर शहर में बुलाया गया, वहां उसके दोस्तों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जो पीड़िता के गांव का ही है। मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म और 6 पाॅक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी करार दिया था, जिसे बुधवार को 20 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जबकि जान से मारने की धमकी देने पर 3 साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed