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Rohtak: भाई की हत्या की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद

Tue, 07 Nov 2023 11:00 PM IST
रोहतक ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: रोहतक ब्यूरो Updated Tue, 07 Nov 2023 11:00 PM IST
सार

दोषी को चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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20 years imprisonment for raping a minor by threatening to kill her brother
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

रोहतक में भाई की हत्या की धमकी देकर 17 साल की युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को अदालत ने दोषी करार दिया है। मंगलवार को उसे 20 साल कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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पुलिस रिकार्ड के मुताबिक मई 2020 में एक महिला ने शिकायत दी थी कि पड़ोस का युवक उसकी 17 साल की बेटी का एक साल से यौन शोषण कर रहा है। धमकी देता है कि उसके भाई की हत्या कर देगा। इस कारण उसकी बेटी डरकर रहती है। घर में आकर उसके बेटे से मारपीट करके भी गया है। रात 11 बजे आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को घर से उठाकर ले गया।
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उसकी नींद टूटी तो वह उसे बेटी नहीं मिली। उसने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को रोहतक रोड से गिरफ्तार कर लिया।
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तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 452, 365 व 506 में तीन-तीन साल की कैद, एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, अदालत ने 6 पाक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल की उम्रकैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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