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आठ साल की बच्ची के उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की कैद, 12 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 01 Nov 2022 11:54 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Nov 2022 11:54 PM IST
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20 years imprisonment for molesting eight-year-old girl, fined Rs 12,000
रोहतक। तीन साल पहले आठ साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने दोषी युवक राहुल को 20 साल की कैद व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मंगलवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने यह निर्णय सुनाया।
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मामले के अनुसार अक्तूबर 2019 में महम खंड के एक गांव की महिला ने शिकायत दी कि वह खेत में गई हुई थी। उसकी आठ साल की बेटी स्कूल से लौटने के बाद उसके पास खेत में आ रही थी। रास्ते में गांव का युवक राहुल कंचे खेलने का झांसा देकर अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। वह रोती हुई खेत में पहुंची और पूरे मामले से अवगत कराया। महिला बच्ची को लेकर महम थाने में पहुंची और लिखित शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा 377 व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। अदालत में सुनवाई के दौरान धारा 377 को आईपीसी की धारा 376एबी में बदल दिया गया गया। मंगलवार को पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट में आरोपी राहुल को बच्ची के यौन उत्पीड़न का दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376एबी व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल कैद, 5-5 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा, आईपीसी की धारा 363 के तहत तीन साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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