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पानीपत से पेज 1 के लिए
Updated Sat, 31 Mar 2018 12:29 AM IST
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पूरे प्रकरण की जानकारी लेकर मुख्यमंत्री को भेजा
स्वास्थ्य मंत्री की कार पर हमला होने की खबर के बाद चंडीगढ़ में भी हड़कंप मचा हुआ है। घटना के समय मुख्यमंत्री मनोहरलाल करनाल में थे। उन्होंने मुख्य सचिव से बात की। इसके बाद उन्होंने उपायुक्त से पूरे मामले की जानकारी ली।
चार साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी हुआ था हमला
पानीपत में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार पर हमले जैसी घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। वर्ष 2014 में 02 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री शहर के विकास कार्यों को लेकर तत्कालीन स्थानीय विधायक के बुलावे पर आए थे। उन्होंने खुली जीप में एक रैली निकाली थी। सनौली फ्लाईओवर के पास गोहाना के रहने वाले बेरोजगार युवक कमल ने उन्हें थप्पड़ मारा था। नौकरी न मिलने से वह मानसिक रूप से परेशान था।
पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की कार चला चुका है चंदर
स्वास्थ्य मंत्री की कार पर हुए हमले के बाद पुलिस ने उनके चालक चंदर के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अशोक अरोड़ा सहित अन्य वीवीआईपी की कार चला चुका है।
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लगी हुई धाराओं में क्या है सजा का प्रावधान
: 186 -सरकारी काम में बाधा डालना। इसमें 3 माह की सजा व 500 रुपया जुर्माना है।
: 353- किसी का अनादर करने के लिए किया गया हमला। सजा 02 साल की है।
: 506- जान से मारने की धमकी देना। सात साल की सजा और जुर्माना अदालत तय करेगी
: 34- एक से अधिक लोगों का वारदात में शामिल होना।
: 3 पीडी एक्ट- सरकारी संपत्ति का का नुकसान करना। तीन साल की सजा और जुर्माना अदालत तय करती है।
स्वास्थ्य मंत्री की कार पर हुए हमले की घटना निंदनीय है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कराए। साथ ही इस बात का खुलासा किया जाए कि वारदात के पीछे कौन है? साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
-प्राण रत्नाकार, सदस्य संविधान बचाओ संघर्ष समिति पानीपत
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स्वास्थ्य मंत्री की कार पर हमला होने की खबर के बाद चंडीगढ़ में भी हड़कंप मचा हुआ है। घटना के समय मुख्यमंत्री मनोहरलाल करनाल में थे। उन्होंने मुख्य सचिव से बात की। इसके बाद उन्होंने उपायुक्त से पूरे मामले की जानकारी ली।
चार साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी हुआ था हमला
पानीपत में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार पर हमले जैसी घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। वर्ष 2014 में 02 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री शहर के विकास कार्यों को लेकर तत्कालीन स्थानीय विधायक के बुलावे पर आए थे। उन्होंने खुली जीप में एक रैली निकाली थी। सनौली फ्लाईओवर के पास गोहाना के रहने वाले बेरोजगार युवक कमल ने उन्हें थप्पड़ मारा था। नौकरी न मिलने से वह मानसिक रूप से परेशान था।
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पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की कार चला चुका है चंदर
स्वास्थ्य मंत्री की कार पर हुए हमले के बाद पुलिस ने उनके चालक चंदर के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अशोक अरोड़ा सहित अन्य वीवीआईपी की कार चला चुका है।
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लगी हुई धाराओं में क्या है सजा का प्रावधान
: 186 -सरकारी काम में बाधा डालना। इसमें 3 माह की सजा व 500 रुपया जुर्माना है।
: 353- किसी का अनादर करने के लिए किया गया हमला। सजा 02 साल की है।
: 506- जान से मारने की धमकी देना। सात साल की सजा और जुर्माना अदालत तय करेगी
: 34- एक से अधिक लोगों का वारदात में शामिल होना।
: 3 पीडी एक्ट- सरकारी संपत्ति का का नुकसान करना। तीन साल की सजा और जुर्माना अदालत तय करती है।
स्वास्थ्य मंत्री की कार पर हुए हमले की घटना निंदनीय है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कराए। साथ ही इस बात का खुलासा किया जाए कि वारदात के पीछे कौन है? साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
-प्राण रत्नाकार, सदस्य संविधान बचाओ संघर्ष समिति पानीपत
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