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छठी बार चालान होने पर सील होगी दुकान, बिजली पानी के कनेक्शन कटेंगे, एफआईआर भी दर्ज होगी

Sat, 11 Aug 2018 02:24 AM IST
Updated Sat, 11 Aug 2018 02:24 AM IST
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छठी बार चालान होने पर सील होगी दुकान, बिजली पानी के कनेक्शन कटेंगे, एफआईआर भी दर्ज होगी
छठी बार चालान होने पर सील होगी दुकान, बिजली पानी के कनेक्शन कटेंगे, एफआईआर भी दर्ज होगी
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सिरसा। शहर में अतिक्रमण और वाहन पार्किंग की समस्या के सुधार के लिए उपायुक्त ने धारा 144 लागू की है। इसके तहत प्रात: 8 से रात 8 बजे तक भारी लोडिंग व अनलोडिंग वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अतिक्रमण अभियान के दौरान छठी बार दुकानदार का चालान होने पर दुकान की स्थायी सीलिंग की जाएगी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उसका पानी और बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार नगरपरिषद ने पिछले दो माह से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान अतिक्रमण हटाओ टीम के साथ दुुकानदारों के साथ बहसबाजी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले आ रहे हैं। चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर देवेंद्र बिश्नोई ने भी अपनी दो शिकायतों में तीन दुकानदारों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया है। इसलिए अब उपायुक्त ने जिलाधीश की शक्तियां का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू कर दी है।
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एसपी और ईओ की रिपोर्ट पर डीसी ने लिया संज्ञान
19 जून 2018 को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था व बाजारों में अतिक्रमण को लेकर एसपी सिरसा, ईओ नगरपरिषद, सीटीएम, एसडीएम की बैठक हुई थी। एसपी सिरसा हामिद अख्तर ने 20 जून 2018 को डीसी को पत्र लिखा है कि शहर में सुचारु ट्रैफिक के लिए पुलिस प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन दुकानदार पीली पट्टी के बाहर व्हीकल और सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे हैं। जिससे कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में दिक्कतें आ रही है। साथ ही दुकानदारों के साथ पुलिस और अतिक्रमण हटाओ दस्ते का आमना सामना हो रहा है। 21 जून 2018 को नगरपरिषद के ईओ वीरेंद्र सहारण ने भी डीसी को रिपोर्ट दी कि दुकानदार दिन प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़ाते जा रहे हैं। दुकानदारों के 6 से सात बार चलान करने के बावजूद भी वे 200 से लेकर दो हजार रुपये तक का जुर्माना भरकर भी अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाने में दिक्कतें आ रही है। ईओ ने डीसी को प्रभावशाली कदम उठाने के लिए सुझाव दिया। एसपी सिरसा और नगरपरिषद के ईओ की रिपोर्ट पर जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने धारा 144 की शक्तियां का प्रयोग किया है।
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डीसी के आदेश अनुसार शहर के मुख्य बाजारों में सुबह आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक कोई भी भारी वाहन अंदर प्रवेश नहीं करेगा। नियमों की उल्लंघना वाले वाहन का चालान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारी वाहनों को रोकने के लिए शहर में मुख्य तीन स्थानों पर मजबूत नाके पुन: लगाए जाएंगे। इन नाकों पर होमगार्ड / पुलिस के जवान भी तैनात किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति पीली पट्टी के बाहर अपना वाहन नहीं खड़ा कर सकता है, यदि पीली पट्टी के बाहर कोई वाहन खड़ा पाया जाता है तो उसका तुरंत चालान किया जाएगा तथा इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अधिनियम के अनुसार दुकानदार द्वारा अतिक्रमण पर 200 रुपये से 2 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा रहा है। यह चालान तीन बार तक किया जाएगा। यदि वह फिर भी अपना सामान निर्धारित सीमा के बाहर रखता पाया गया तो धारा 144 के तहत चौथी बार दुकान को सील कर दुकान मालिक पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। जिलाधीश के आदेश अनुसार पांचवीं बार 50 हजार रुपये जुर्माना और दुकान की पब्लिक यूटीलिटी सर्विस बंद कर दी जाएगी। बिना नोटिस के ही वाटर और बिजली काट दी जाएगी। दुकान को आपराधिक अधिनियम के तहत सील कर दिया जाएगा। जुर्माना भरवाने के बाद ही दुकान को अनसील किया जाएगा। साथ ही उसे शपथ पत्र भी देना होगा कि वह पब्लिक लैंड पर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा। छठी बार दुकान को स्थायी तौर पर सील कर दिया जाएगा और सीआरपीसी 186 के तहत सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर एक से तीन माह की सजा का प्रावधान है। शहर में आईटीआई चौंक, रानियां चुंगी, जगदेव सिंह चौंक, पोस्ट ऑफिस, सदर बाजार, हिसारिया बाजार, भगत सिंह चौक पर बेरीकेट्स लगाएं गए थे। लेकिन पिछले कुछ समय से इन बेरीकेट्स का कोई फायदा नहीं हो रहा था। किसी भी वाहन को आने जाने से नहीं रोका जा रहा था।
शुक्रवार को भी चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर की हुई मोबाइल विक्रेता से बहस
शुक्रवार को नगरपरिषद ने सिरसा के बेगू रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर देवेंद्र बिश्नोई व सेनेटरी इंस्पेक्टर पवन कंबोज की एक मोबाइल संचालक से बोर्ड उठाने को लेकर बहस हो गई। करीब 12 बजे जब यह दस्ता शिव चौक के पास वधवा मोबाइल संचालक के आगे से गुजरा तो बाहर दुकान के आगे एक मोबाइल कंपनी अपने उत्पाद का प्रदर्शन कर रही थी। सीएसआई ने सामान अंदर रखने को कहा। लेकिन मोबाइल संचालक ने कहा कि उनके पास परमिशन है। तब सीएसईओ ने स्टॉल लगाने की परमिशन दिखाने के लिए कहा। मोबाइल संचालक ने जो पत्र दिखाया वह केवल एसडीएम से लाऊडस्पीकर चलाने के लिए अनुमति पत्र था। सीएसआई ने उसे समझाया कि यह केवल लाऊडस्पीकर चलाने के लिए अनुमति पत्र है। लेकिन संचालक नहीं माना और कहने लगा कि वह ईओ से बात करेगा। आप लोग जानबूझकर तंग कर रहे हो। मोबाइल संचालक अतिक्रमण हटाओ दस्ते की सरकारी गाड़ी में बैठकर नगरपरिषद में आ गया और ईओ से मिला। ईओ वीरेंद्र सहारण ने उनका पत्र देखा और बताया कि यह लाऊडस्पीकर लगाने का अनुमति पत्र है। सामान बाहर रखने का नहीं। प्रशासन ने धारा 144 लगा दी हैं और दुकानदार एक इंच भी बाहर सामान नहीं रख सकता। तब मोबाइल संचालक वापस लौट गए।

कोट्स
लंबे समय से शहर में बढ़ रही अतिक्रमण की समस्या व वाहन पार्किंग में सुधार लाने के लिए धारा 144 लागू की है। प्रात: 8 बजे से व रात्रि 8 बजे तक भारी लोडिंग व अनलोडिंग वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन वाले वाहन का चालान किया जाएगा। शहर में मुख्य तीन स्थानों पर मजबूत नाके पुन: लगाए जाएंगे। इन नाकों पर होमगार्ड / पुलिस के जवान भी तैनात किए जाएंगे। शहर में अवैध पार्किंग रोकने, अतिक्रमण को हटाने और यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है।
प्रभजोत सिंह, जिलाधीश, सिरसा।
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