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नगर निगम के नए प्रोपर्टी टैक्स बिल का खाका तैयार

Mon, 07 May 2018 02:24 AM IST
Updated Mon, 07 May 2018 02:24 AM IST
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नगर निगम के नए प्रोपर्टी टैक्स बिल का खाका तैयार
फ्लैग : नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स के बिल का नया खाका तैयार
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हेडिंग : बिल पर लिखा जाएगा हर सवाल का जवाब
डिफाल्टरों को बताया जाएगा कितना व क्यों बकाया, कितना लगा ब्याज
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के बिल का नया खाका तैयार कर लिया गया है। अब बिल के पीछे प्रॉपर्टी मालिक का न केबल मोबाइल नंबर होगा, बल्कि बिल को लेकर हर सवाल के साथ जवाब भी लिखा जाएगा। बिल कितना व क्यों आया। कितना बकाया जोड़ा गया है। निगम की तरफ से नए बिल छपने को दिए गए हैं। एक सप्ताह में प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच बिल वितरण का काम शुरू कर देगा।
शहर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर 2010 में सर्वे किया गया, इसके तहत 1 लाख 70 हजार टैक्स यूनिट बनाई गई। इसमें एक लाख से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट हैं, जबकि 30 हजार से ज्यादा कामर्शियल यूनिट हैं। ऐसे में लंबे समय से नए प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे का इंतजार किया जा रहा है। 2017 में निगम ने नया सर्वे शुरू कर दिया था, लेकिन सर्वे को बंद कर दिया गया। आज तक निगम ने इसका कारण स्पष्ट नहीं किया। अब दोबारा से सर्वे करवाने की तैयारियां चल रही हैं। ताकि पुराने बिलों में त्रुटियों को ठीक किया जा सके और नई यूनिट जोड़ी जा सकें। क्योंकि आठ साल में शहर के अंदर न केवल दर्जनों फैक्ट्री खुल गई है, बल्कि जनसंख्या 3 लाख 90 हजार से 5 लाख 12 हजार तक पहुंच चुकी है। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स यूनिट भी 2 लाख के पार पहुंचने की उम्मीद है।
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नागरिकों को एकदम स्पष्ट मिलेगा ब्योरा
निगम के एक अधिकारी ने बताया कि नए खाके में बिल का विस्तृत ब्योरा लिखा जाएगा। बताया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंसिएल, कामर्शियल या मिश्रित श्रेणी में आती है। कितना एरिया कवर किया गया है और कितना एरिया नहीं। पुराना बकाया कितना था और उसमें कितना ब्याज जोड़ा गया है। कब तक बिल जमा कराना है। न कराने पर कितना ब्याज लगेगा। बिल जमा न करने पर निगम किस एक्ट के तहत क्या कार्रवाई कर सकता है। निगम एक्ट के तहत बिल न जमा करने पर प्रॉपर्टी तक जब्त की जा सकती है।
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वर्जन
निगम की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स बिल का नया खाका तैयार कर लिया गया है, जिसमें बिल का विस्तृत ब्योरा दिया गया है। जल्द बिल छप कर आ जाएंगे। उम्मीद है अगले सप्ताह से प्रॉपर्टी टैक्स मालिकों को नए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे।

-जगदीश चंद्र, जोनल टैक्स आफिसर, नगर निगम।
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31 जुलाई तक मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
नगर निगम की तरफ से करंट बिल यानि 2018-19 वित्त वर्ष के दौरान बिल पर 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके बाद निगम पूरा बिल वसूल करेगा। 31 मार्च 2019 के बाद न जमा कराने पर 18 प्रतिशत ब्याज वसूला जाएगा।
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