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एडीजे रितु वाई के बहल की अदालत ने सुनाई सजा

Sat, 28 Apr 2018 02:24 AM IST
Updated Sat, 28 Apr 2018 02:24 AM IST
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एडीजे रितु वाई के बहल की अदालत ने सुनाई सजा
पिस्तौल दिखाकर कार छीनने वाले दो युवकों को 7-7 साल की कैद
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: एडीजे रितु वाईके बहल ने एक पर 55 तो दूसरे पर लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना
: दो साल पहले कलानौर में रेलवे फाटक के पास तीन युवकों ने दिनदहाड़े छीनी थी हिसार के युवक से कार
: एक आरोपी को फतेहाबाद में हो चुका है एनकाउंटर, खरकड़ा व जींद के युवकों को सुनाई अदालत ने सजा
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
दो साल पहले कलानौर में रेलवे फाटक के नजदीक पिस्तौल दिखाकर कार छीनने के दो आरोपियों को खरकड़ा गांव निवासी मनदीप व जींद जिले के जेजेवंती गांव निवासी मनजीत को अदालत ने शुक्रवार को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही मनजीत पर 55 हजार तो मनदीप पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जबकि तीसरे आरोपी हिसार जिले के गांव देपल के युवक मनजीत की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है।

मामले के अनुसार हिसार जिले के गांव खरड़ अलीपुर निवासी मैनपाल ने 24 अप्रैल 2015 को कलानौर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वह किसी काम से अपने दोस्त सतेंद्र के साथ लाहली गांव आया था। काम खत्म होने के बाद सुबह करीब साढ़े 11 बजे दोनों कार से वापस जा रहे थे। जब कलानौर में फाटक के थोड़ा आगे पहुंचे तो तेज गति से होंडा सिटी कार ने ओवरटेक करके रास्ता रोक लिया। इसके बाद कार से दो युवक उतरे और कार का शीशा नीचे करने के लिए बोला। उसने शीशा नीचे कर दिया। तभी एक युवक ने पिस्तौल निकाली और धमकी देकर नीचे उतार दिया। एक युवक ने उन्हें होंडासिटी कार में पीछे बैठा दिया। साथ ही मोबाइल फोन व सोने की चेन छीन ली। दूसरा उनकी कार लेकर फरार हो गया। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें बलंबा गांव के नजदीक सड़क किनारे उतार दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खरावड़ गांव निवासी मनदीप व जेजेवंती निवासी मनजीत को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हिसार जिले के गांव देपल निवासी मनजीत की पुलिस मुठभेड़ में भूना के पास मौत हो गई थी। शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने खरावड़ निवासी मनदीप व जेजेवंती निवासी मनजीत को कार छीनने पर सात-सात साल कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि मनजीत को आर्म्ज एक्ट के तहत 3 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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