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जिले के आठ लाख मतदाता डालेंगे वोट

Tue, 12 Mar 2019 01:20 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 01:20 AM IST
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जिले के आठ लाख मतदाता डालेंगे वोट
लोक सभा चुनाव में जिले के आठ लाख मतदाता डालेंगे वोट
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शरणदीप कौर ने बताया कि जिले में चार विधानसभा क्षेत्रों में कुल 908 पॉलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जिले के कुल 8,04,317 मतदाता वोट डालेंगे। यह जानकारी उन्होंने सोमवार को अपने कार्यालय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 03-नारायणगढ़ में 211, 04-अंबाला कैंट में 188, 05-अंबाला शहर में 248, 06-मुलाना में आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में 261 पोलिंग स्टेशन हैं। सभी पोलिंग स्टेशनों की व्यवस्था के लिए पहले ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कुल पोंलिग स्टेशनों की लोकेशन 511 है, जिनमें से 366 लोकेशन ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि 145 शहरी क्षेत्रों में है। वहीं नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,76,868 मतदाता हैं, जिनमें से 94,506 पुरुष और 82,362 महिला हैं। इसी प्रकार अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,83,045 है, जिनमें से पुरुष 97,545 और महिला 85,500 है। इसी प्रकार से अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,39,723 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष 1,26,210 और महिला 1,13,513 हैं। इसी प्रकार से मुलाना विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,44,681 है, जिनमें पुरुष 1,10,032 और महिला 94,649 हैं। उन्होंने बताया कि अंबाला जिले में पोलिंग बूथ स्टेशनों पर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
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मतदाताओं को नकदी या शराब से लुभाना दंडनीय अपराध
उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा 10 मार्च को कर दी है। इसके साथ ही हरियाणा में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया के तहत अंबाला जिले में प्रत्याशी के लिए अधिसूचना की तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई है और नामांकन भरने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल है। प्रत्याशियों के नामांकन की जांच 24 अप्रैल को होगी। वहीं नामांकन वापस लेने की तिथि 26 अप्रैल है। मतदान 12 मई को होगा और 23 मई को मतों की गणना होगी। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब या अन्य पारितोषिक वस्तुओं का वितरण रिश्वत की श्रेणी में आता है जोकि दंडनीय अपराध है। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में 10 हजार रुपये तक की नकदी रखी जा सकती है। इसे कहां पर प्रयोग किया जाना है, यह बताना होगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, स्वच्छ व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने में जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें।
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टोल फ्री नंबर 1950 पर ले सकते हैं जानकारी
डीसी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1950 पर 24 घंटे वोट संबंधी हर प्रकार की जानकारी ले सकता है। यह सुविधा सोमवार से शुरू कर दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा पंफलेट व अन्य प्रचार सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। यह सामग्री प्रत्याशियों को दी जाएगी, ताकि वह आचार संहित संबंधी नियमों की पालना करना सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ-साथ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी यह जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि विकास संबंधी जो कार्य पहले से चल रहे हैं, वह चलते रहेंगे। कोई भी नया कार्य अब नहीं होगा। इसके साथ-साथ जिन कार्यों को शुरू करने के लिए सामान खरीदा जा चुका है, जैसे ईंट, बजरी व अन्य सामग्री जो साइट पर उपलब्ध है, वह कार्य भी किया जा सकता है।
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सरकारी कार्यालयों से हटाई गए होर्डिंग्स व अन्य सामग्री
डीसी ने कहा कि आचार संहिता लगते ही सभी सरकारी कार्यालयों से होर्डिंग्स व अन्य सामग्री हटा दी गई है। बसों व अन्य सरकारी वाहनों पर जो सामग्री चस्पा हैं, वह भी अगले 72 घंटे के अंदर-अंदर हटा दी जाएंगी। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने भी पुलिस द्वारा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी बिंदुओं पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शिता व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह, एसडीएम कमलप्रीत कौर, भारत भूषण कौशिक, विवेक चौधरी, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सतेंद्र सिवाच, डीआईपीआरओ धर्मवीर सिंह, नगराधीश सुशील कुमार, चुनाव तहसीलदार आंचल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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