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जीएसटी रिटर्न फाइल होने में आ रही दिक्कत, रिटर्न फाइल करने का लिंक नहीं कर रहा काम
Updated Sat, 05 May 2018 02:17 AM IST
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जीएसटी रिटर्न फाइल करने का लिंक नहीं कर रहा काम
वकीलों का कहना : विभाग में शिकायत के बावजूद नहीं हल की जा रही तकनीकी दिक्कत
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
जीएसटी रिटर्न फाइल करने में जीएसटी वकीलों को दिक्कत पेश आ रही है। सारी जानकारी भरने के बाद जब जीएसटी पोर्टल पर दिया गया प्रोसीड टू फाइल लिंक पर जाते हैं तो वह लिंक काम नहीं कर रहा है। नतीजा सैकड़ों व्यापारियों का रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। इसके साथ ही व्यापारियों के ऊपर फाइन लगाए जाने की तलवार लटक गई, जबकि परेशानी जीएसटी पोर्टल की है, न कि रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारी या वकील की। जीएसटी वकीलों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद भी जीएसटी पोर्टल की तकनीकी दिक्कत दूर नहीं की जा रही है।
जीएसटी वकील अशोक कुमार जांगड़ा ने बताया कि टैक्स फाइल करने में देरी होने पर विभाग की ओर से 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फाइन लगाया जाएगा। मार्च 2018 का रिटर्न भरने में दिक्कत आ रही है, अभी तक तो जीएसटी पोर्टल ही हैंग होता था, लेकिन अब रिटर्न फाइल करने का प्रोसीड टू फाइल लिंक ही काम नहीं कर रहा है। यह लिंक डिएक्टिवेट है। हर बार एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर समस्या लगातार बनी रहे तो कस्टमर केयर में संपर्क करें, लेकिन कस्टमर केयर से भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इस मामले में जीएसटी अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जीएसटी विभाग को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि रिटर्न फाइल करने में देरी पर लगने वाला फाइन नहीं लगाया जाए, क्योंकि इसमें जीएसटी पोर्टल के नेटवर्क की परेशानी है, न कि करदाता की। इसके साथ ही समस्या को जल्द से जल्द हल करने की मांग की गई है।
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वकीलों का कहना : विभाग में शिकायत के बावजूद नहीं हल की जा रही तकनीकी दिक्कत
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
जीएसटी रिटर्न फाइल करने में जीएसटी वकीलों को दिक्कत पेश आ रही है। सारी जानकारी भरने के बाद जब जीएसटी पोर्टल पर दिया गया प्रोसीड टू फाइल लिंक पर जाते हैं तो वह लिंक काम नहीं कर रहा है। नतीजा सैकड़ों व्यापारियों का रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। इसके साथ ही व्यापारियों के ऊपर फाइन लगाए जाने की तलवार लटक गई, जबकि परेशानी जीएसटी पोर्टल की है, न कि रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारी या वकील की। जीएसटी वकीलों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद भी जीएसटी पोर्टल की तकनीकी दिक्कत दूर नहीं की जा रही है।
जीएसटी वकील अशोक कुमार जांगड़ा ने बताया कि टैक्स फाइल करने में देरी होने पर विभाग की ओर से 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फाइन लगाया जाएगा। मार्च 2018 का रिटर्न भरने में दिक्कत आ रही है, अभी तक तो जीएसटी पोर्टल ही हैंग होता था, लेकिन अब रिटर्न फाइल करने का प्रोसीड टू फाइल लिंक ही काम नहीं कर रहा है। यह लिंक डिएक्टिवेट है। हर बार एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर समस्या लगातार बनी रहे तो कस्टमर केयर में संपर्क करें, लेकिन कस्टमर केयर से भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इस मामले में जीएसटी अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जीएसटी विभाग को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि रिटर्न फाइल करने में देरी पर लगने वाला फाइन नहीं लगाया जाए, क्योंकि इसमें जीएसटी पोर्टल के नेटवर्क की परेशानी है, न कि करदाता की। इसके साथ ही समस्या को जल्द से जल्द हल करने की मांग की गई है।
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