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मॉडलिंग के नाम पर फोटो खींच ब्लैकमेल कर किशोरी से दुष्कर्म, केस दर्ज
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हिसार। जिला निवासी 17 वर्षीय नाबालिग युवती से एक युवक बार-बार दुष्कर्म करता रहा और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित किशोरी ने बताया कि उसने करीब डेढ़ साल पहले ब्यूटीपार्लर का काम सीखा था। उसके ब्यूटीपार्लर के सामने एक फोटो स्टूडियो था, जिस पर संजय उर्फ मोनू आहुजा युवक काम करता था। आरोपी उसके घर तक आने-जाने लगा और उसे अपनी बाइक पर ब्यूटीपार्लर तक लाता व ले जाता था। उसने आरोप लगाया कि युवक ने उसकी मॉडलिंग करवाने के नाम पर अलग-अलग पोज में उसके साथ फोटो खिंचवाए। युवती ने आरोप लगाया कि इन्हीं फोटो के जरिये उसने बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और नवंबर 2017 में पहली बार किसी होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी का आरोप है कि आरोपी उसे ब्लैकमेल कर चार बार उसी होटल में और 2-3 बार एक अन्य होटल में लेकर गया और दुष्कर्म करता रहा। जनवरी-फरवरी 2018 में उसने पार्लर जाना छोड़ दिया, लेकिन आरोपी मोनू उसे फिर भी फोन करके तंग करता रहा। पीड़िता का कहना है कि उसने तंग आकर पांच अप्रैल 2019 को पूरी बात परिजनों को बताई। इसके बाद उसके परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। जांचकर्ता इंस्पेक्टर रिछपाल के अनुसार शिकायत पर संजय उर्फ मोनू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) एन, 506, पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित किशोरी ने बताया कि उसने करीब डेढ़ साल पहले ब्यूटीपार्लर का काम सीखा था। उसके ब्यूटीपार्लर के सामने एक फोटो स्टूडियो था, जिस पर संजय उर्फ मोनू आहुजा युवक काम करता था। आरोपी उसके घर तक आने-जाने लगा और उसे अपनी बाइक पर ब्यूटीपार्लर तक लाता व ले जाता था। उसने आरोप लगाया कि युवक ने उसकी मॉडलिंग करवाने के नाम पर अलग-अलग पोज में उसके साथ फोटो खिंचवाए। युवती ने आरोप लगाया कि इन्हीं फोटो के जरिये उसने बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और नवंबर 2017 में पहली बार किसी होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी का आरोप है कि आरोपी उसे ब्लैकमेल कर चार बार उसी होटल में और 2-3 बार एक अन्य होटल में लेकर गया और दुष्कर्म करता रहा। जनवरी-फरवरी 2018 में उसने पार्लर जाना छोड़ दिया, लेकिन आरोपी मोनू उसे फिर भी फोन करके तंग करता रहा। पीड़िता का कहना है कि उसने तंग आकर पांच अप्रैल 2019 को पूरी बात परिजनों को बताई। इसके बाद उसके परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। जांचकर्ता इंस्पेक्टर रिछपाल के अनुसार शिकायत पर संजय उर्फ मोनू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) एन, 506, पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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