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Rewari News: वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर कर सकते हैं मतदान
Fri, 04 Oct 2024 01:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 04 Oct 2024 01:00 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। अगर किसी का मतदाता सूची में नाम है और मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो भी मतदाता वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर 5 अक्तूबर को मतदान कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन एप या फिर 1950 मोबाइल नंबर पर फोन करके मतदाता अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में नाम का पता कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन मतदाता परिचय पत्र नहीं है तो भी वह वैकल्पिक दस्तावेज से मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
इन वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा।
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रेवाड़ी। अगर किसी का मतदाता सूची में नाम है और मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो भी मतदाता वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर 5 अक्तूबर को मतदान कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन एप या फिर 1950 मोबाइल नंबर पर फोन करके मतदाता अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में नाम का पता कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन मतदाता परिचय पत्र नहीं है तो भी वह वैकल्पिक दस्तावेज से मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
इन वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा।
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