{"_id":"63825ec6a2e1ab45b743f93d","slug":"women-will-be-self-sufficient-through-matrushakti-entrepreneurship-scheme-dc-rewari-news-rtk6646495186","type":"story","status":"publish","title_hn":"मातृशक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर होंगी महिलाए: डीसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मातृशक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर होंगी महिलाए: डीसी
विज्ञापन
अशोक कुमार गर्ग,डीसी।
- फोटो : Rewari
रेवाड़ी।
प्रदेश सरकार महिलाओ को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। यह बात डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कही।
उन्होंने बताया की हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तकीरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो 7 महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नही होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
डीसी ने बताया की योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलायें स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजग़ार प्रदान कर सकेंगी। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम रेवाड़ी स्थित सती कॉलोनी, गली न. 3, नजदीक नाई वाली चौक, रेवाड़ी व दूरभाष नंबर 01274-225294 से संपर्क कर सकते है।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रदेश सरकार महिलाओ को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। यह बात डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कही।
उन्होंने बताया की हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तकीरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो 7 महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नही होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
विज्ञापन
डीसी ने बताया की योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलायें स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजग़ार प्रदान कर सकेंगी। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम रेवाड़ी स्थित सती कॉलोनी, गली न. 3, नजदीक नाई वाली चौक, रेवाड़ी व दूरभाष नंबर 01274-225294 से संपर्क कर सकते है।
विज्ञापन