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Rewari News: व्यक्तिगत ऋण योजना से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर

Fri, 12 Jun 2026 11:11 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 12 Jun 2026 11:11 PM IST
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Women are becoming self-reliant through personal loan schemes.
रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला विकास निगम के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत बैंकों के माध्यम से 1.50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत 2026-27 में 74 केस का लक्ष्य रखा गया है। 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है और आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर न हो। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से योजना के तहत अन्य श्रेणी की महिला को 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियां शामिल है। इन गतिविधियों में परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फ़ूड स्टाल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती है।
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योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे, इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है और सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां आवश्यक है।
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