फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Vishal Mega Mart fined Rs 20,000 for charging extra Rs 14 per bag

Consumer Rights: थैले के 14 रुपये अतिरिक्त वसूलना पड़ा भारी, विशाल मेगा मार्ट पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

Wed, 01 Mar 2023 02:30 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा) Updated Wed, 01 Mar 2023 02:30 AM IST
सार

कोई भी स्टोर संचालक थैले के लिए जबरन वसूली नहीं कर सकता। सभी स्टोर संचालक को या किसी भी विक्रेता को सामान बेचने के लिए ग्राहक को ऐसी स्थिति में सामान देना होगा, जिसे वह आसानी से ले जा सके।

विज्ञापन
Vishal Mega Mart fined Rs 20,000 for charging extra Rs 14 per bag
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के रेवाड़ी में जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि थैला देने पर स्टोर संचालक जबरन कीमत नहीं वसूल सकता है। स्टोर संचालक जब भी अपना समान बेचेगा तो उसे ऐसी स्थिति में बेचेगा, जिससे ग्राहक उसे आसानी से ले जा सके। ग्राहकों को थैला देने के चक्कर में वसूली करने वाले रेवाड़ी के विशाल मेगा मार्ट पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने 20 हजार का जुर्माना तथा 11 हजार वाद खर्च देने के आदेश जारी किए हैं।

विज्ञापन


स्थानीय शक्ति नगर निवासी पवन कुमार ने रेवाड़ी के ब्राॅस मार्केट स्थित विशाल मेगा मार्ट से 14 मई 2019 को 812 का सामान खरीद किया था। सामान खरीदने के बाद उसे ले जाने के लिए जब पवन कुमार ने स्टोर के कर्मचारियों से थैला देने के लिए कहा तो उन्होंने थैले की कीमत 14 रुपये वसूल किए थे।

विज्ञापन

 

थैला खरीदने के लिए दबाव बनाया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जबरदस्ती बिल में थैले की कीमत जोड़ने को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग में 30 मई 2019 को शिकायत दायर की। इस शिकायत का निपटारा करते हुए उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा एवं सदस्य डॉ. ऋषि दत्त कौशिक ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कोई भी स्टोर संचालक थैले के लिए जबरन वसूली नहीं कर सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

सभी स्टोर संचालक को या किसी भी विक्रेता को सामान बेचने के लिए ग्राहक को ऐसी स्थिति में सामान देना होगा, जिसे वह आसानी से ले जा सके। उन्होंने स्टोर संचालक की ओर से दिए गए तर्क को बेमानी करार दिया कि प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगने के कारण सभी ग्राहकों को अपना थैला लाने की हिदायत उन्होंने स्टोर में लगाई हुई है। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि कोई ग्राहक यदि थैला अपने साथ नहीं ले आ पाए तो भी स्टोर संचालक या विक्रेता को यह सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed