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Rewari News: मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत अब 30 दिन में मिलेगी आर्थिक सहायता
Thu, 20 Mar 2025 02:44 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 20 Mar 2025 02:44 AM IST
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रेवाड़ी। बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित समीक्षा बैठक डीसी अभियान मीणा ने ली।
डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित राशि का गरीब व्यक्तियों को इलाज के लिए तुरंत प्रभाव से लाभ मिले इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में संशोधन किया है, अब 3 बीमारियों के इलाज के स्थान पर करीब 25 बीमारियों के इलाज के लिए पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो जरूरतमंद व पीड़ित व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होता, उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ऐसे व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके।
आवेदन करने वाले व्यक्तियों का मार्ग दर्शन करके पोर्टल पर आवेदन अपलोड करवाएं ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिलने में परेशानी न हो। परिवार पहचान पत्र में महिला के आगे उसके पिता का नाम होता है और आधार कार्ड में पति का नाम होता है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अपलोड करने वाली जरूरतमंद महिला के दस्तावेज ठीक प्रकार से चेक करें, ताकि संबंधित को बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिल सके। स्वास्थ्य विभाग इस कार्य को करना सुनिश्चित करें।
डीसी ने कहा कि यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अब चंडीगढ़ मुख्यालय से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है बल्कि जिला स्तर पर ही उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी को प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।
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डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित राशि का गरीब व्यक्तियों को इलाज के लिए तुरंत प्रभाव से लाभ मिले इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में संशोधन किया है, अब 3 बीमारियों के इलाज के स्थान पर करीब 25 बीमारियों के इलाज के लिए पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो जरूरतमंद व पीड़ित व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होता, उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ऐसे व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके।
आवेदन करने वाले व्यक्तियों का मार्ग दर्शन करके पोर्टल पर आवेदन अपलोड करवाएं ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिलने में परेशानी न हो। परिवार पहचान पत्र में महिला के आगे उसके पिता का नाम होता है और आधार कार्ड में पति का नाम होता है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अपलोड करने वाली जरूरतमंद महिला के दस्तावेज ठीक प्रकार से चेक करें, ताकि संबंधित को बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिल सके। स्वास्थ्य विभाग इस कार्य को करना सुनिश्चित करें।
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डीसी ने कहा कि यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अब चंडीगढ़ मुख्यालय से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है बल्कि जिला स्तर पर ही उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी को प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।
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