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Rewari News: महिला से छेड़छाड़ के दोषी को दो साल की सजा
Sat, 30 Sep 2023 12:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 30 Sep 2023 12:21 AM IST
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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने एक कंपनी में काम करने वाली महिला से छेड़छाड़ के दोषी को साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
राजस्थान की रहने वाली महिला ने 16 फरवरी 2021 को महिला थाना रेवाड़ी में दी शिकायत में बताया था कि वह बावल स्थित एक कंपनी में काम करती है। कंपनी में एचओडी के पद पर काम करने वाले यूपी के जिला गाजियाबाद के विवेकानंद नगर हाल निमाई फ्लैट भिवाड़ी निवासी रोहित 18 जनवरी 2021 को उसे झांसा देकर अपने फ्लैट पर ले गया। इस दौरान उसने उसका हाथ पकड़ कर अश्लील बातें शुरू कर दी। आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद आरोपी उसे रेवाड़ी के आंबेडकर चौक पर छोड़ कर भाग गया। इस पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। इस पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने आरोपी रोहित को छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए दो साल की जेल व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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राजस्थान की रहने वाली महिला ने 16 फरवरी 2021 को महिला थाना रेवाड़ी में दी शिकायत में बताया था कि वह बावल स्थित एक कंपनी में काम करती है। कंपनी में एचओडी के पद पर काम करने वाले यूपी के जिला गाजियाबाद के विवेकानंद नगर हाल निमाई फ्लैट भिवाड़ी निवासी रोहित 18 जनवरी 2021 को उसे झांसा देकर अपने फ्लैट पर ले गया। इस दौरान उसने उसका हाथ पकड़ कर अश्लील बातें शुरू कर दी। आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद आरोपी उसे रेवाड़ी के आंबेडकर चौक पर छोड़ कर भाग गया। इस पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। इस पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने आरोपी रोहित को छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए दो साल की जेल व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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