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Rewari News: 5 साल कोर्ट में चला ट्रैफिक लाइट का मामला, डीसी के एक आदेश से नप ने ली सुध

Mon, 17 Feb 2025 11:11 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 17 Feb 2025 11:11 PM IST
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Traffic light case went on in the court for 5 years, NPC took notice due to an order of DC
बावल चौक के पास लगी ट्रैफिक लाइट। संवाद
रेवाड़ी। 5 साल से कोर्ट में ट्रैफिक लाइट्स का मामला चलने के बाद डीसी के आदेशों भर से लाइट्स अब जलती हुई दिखाई देंगी। इसे लेकर नगर परिषद ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कोर्ट में नगर परिषद के अधिकारी टालमटोल जवाब दे देते थे। मगर डीसी के आदेशों के बाद नगर परिषद ने कार्य करना ही उचित समझा।
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हाल ही में नगर परिषद के अधिकारियों व ट्रैफिक पुलिस की टीम ने ट्रैफिक लाइटों का निरीक्षण किया था। नगर परिषद चालू हालत में ट्रैफिक लाइट्स को पुलिस को सौपेेगी, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद न सामने आए। दरअसल, हमेशा एक ही बात सामने आती है कि ट्रैफिक लाइट तो नगर परिषद ने ठीक कर दिए हैं, मगर पुलिस अपने अधीन नहीं ले रही है और हमेशा पुलिस का कहना रहा है कि ट्रैफिक लाइट तभी अधीन ली जाएंगी, जब यह उचित रूप से कार्य करेंगी। इन विवादों को लेकर ही नगर परिषद व यातायात पुलिस ने निरीक्षण कर ट्रैफिक लाइटों की मौजूदा अवस्था को जाना।
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फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि इस हफ्ते ट्रैफिक लाइट्स शुरू हो जाएंगी। ट्रैफिक लाइट शुरू होती हैं तो लोगों को काफी हद तक जाम से राहत मिलेगी। मौजूदा समय में सर्कुलर रोड पर कई बार लंबा जाम भी देखने को मिलता है। इससे लोगों को आने-जाने में काफी समस्या होती है। ट्रैफिक लाइट शुरू होने के बाद जाम से भी निजात मिलेगी।
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ट्रैफिक लाइट्स को लेकर ही ईओ की एक तिहाई सैलरी को रोकने के दिए थे आदेश

शहर की ट्रैफिक लाइट्स को लेकर सितंबर 2024 में सिविल जज सुनवाई के दौरान नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की एक तिहाई सैलरी को बंद करने के आदेश पारित कर दिए थे। उस दौरान यह मामला काफी चर्चा में आया था। दरअसल, 16 अगस्त 2024 को जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक ने अपने बयान दर्ज करवाए थे कि ट्रैफिक लाइटों को 15 दिन के अंदर सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। 15 दिन बीतने के बाद भी नगर परिषद द्वारा लाइटों को नहीं चलाया गया तो अगली सुनवाई में सिविल जज ने एक लोकल कमिश्नर को नियुक्त किया। साथ ही यह आदेश पारित किए थे कि ट्रैफिक लाइट की जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। 24 सितंबर को लोकल कमिश्नर ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की सैलरी एक तिहाई बंद करने के आदेश पारित किए थे।

5 साल से कोर्ट में चला मामला

स्वर्गीय अधिवक्ता सुनील भार्गव द्वारा वर्ष 2020 में पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की दलील सुनने उपरांत निर्णय दिया था कि 2 माह के अंदर ट्रैफिक सिग्नल लाइटें चालू की जाएं। नगर परिषद को इन लाइटों को सुचारू रखने, पुलिस द्वारा इनकी पालना कराने व पीडब्ल्यूडी द्वारा ट्रैफिक लाइटों के अनुसार जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था करने के आदेश दिए थे। लंबे समय बाद भी इन आदेशों पर अमल नहीं हो पाया। इसके बाद 2023 में सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 2024 में मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता सुनील भार्गव की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था।

इन 5 जगहों पर होंगे ट्रैफिक सिग्नल

शहर में मुख्य 5 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइटें चालू होनी हैं। इनमें सरकुलर रोड स्थित नाईवाली चौक, झज्जर चौक, धारूहेड़ा चुंगी, अभय सिंह चौक, अग्रसेन चौक, पायलट चौक शामिल है।


वर्जन

ट्रैफिक लाइट्स ठीक कर दी गई हैं। इसे लेकर लगातार नगर परिषद कार्य कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही ट्रैफिक लाइट्स यातायात पुलिस को सौंप दी जाएगी। इससे लोगों को काफी फायदा होगा।

-पूनम यादव, चेयरपर्सन, नगर परिषद रेवाड़ी।
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