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Rewari News: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न स्कीमों के बारे में बताया

Mon, 17 Feb 2025 11:04 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 17 Feb 2025 11:04 PM IST
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Told about various schemes of Haryana State Legal Services Authority
फोटो : 11मासिक बैठक में जानकारी देते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा। स्रोत : - फोटो : मलकीत सिंह।
रेवाड़ी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से सोमवार को मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी पैनल अधिवक्ता व पैरा लीगल वॉलंटियर्स मौजूद रहे। इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने सभी को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में अवगत कराया।
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वहीं, उन्हें आने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन-जन को जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा मिल सके। सीजेएम अमित वर्मा द्वारा इस बैठक में उपस्थित सभी पैरा लीगल वॉलंटियर को अधिकार मित्र रूपी बैच वितरित किए गए। बैठक में मीनाक्षी कुमारी ने बाल अधिकार कानून के बारे में जानकारी स्वयं विधिक सेवकों से सांझा की। संदीप कुमार द्वारा लैगिंग अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिनकी आय 3 लाख से कम है, वह निशुल्क अपने केस की पैरवी के लिए अधिवक्ता ले सकता है तथा कोई भी महिला, बच्चे, बुजुर्ग भी निशुल्क पैरवी के लिए अधिवक्ता ले सकते हैं।
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